चतरा, सोनभद्र। सेहुआं विजयगढ़ में चल रहे अभिषेकात्मक रुद्र महायज्ञ एवं संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस में यज्ञ संचालन करता आचार्य सौरभ भारद्वाज एवं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के मीडिया प्रभारी रोहित सिंह एवं राघवेंद्र पांडे जी के द्वारा श्री रुद्राभिषेक नर्मदेश्वर शिवलिंग पर किया गया।
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यज्ञशाला की परिक्रमा काफी संख्या में क्षेत्र वासियों ने लगाया एवं श्री राम कथा में आजमगढ़ से पधारे राष्ट्रीय वक्त सुप्रसिद्ध कथा वाचक गोविंद शास्त्री जी ने महावीर हनुमान के चरित्र का चित्रण किया।
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मानस की चौपाई महावीर बिनववौ हनुमाना अर्थात वीर युद्धवीर रणवीर हो सकते हैं लेकिन महावीर केवल हनुमान जी के लिए लिखा गया कलयुग के प्रधान देवता हनुमान जी हैं हनुमान जी के पूजन से सब कुछ प्राप्त हो जाता है महावीर हनुमान का पूजन सबको करना चाहिए साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए।
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इस अवसर पर अवधेश देव पांडे, सेहुआ के पूर्व प्रधान अमरेश चंद्र पांडेय, चुर्क मंडल अध्यक्ष, भाजपा दिलीप चौबे, ज्योतिषी देवेश मिश्रा, लालता पाठक, रवि प्रकाश पांडे, विशेश्वर सेठ, बिरधी से विशेष सहयोग दिए ओमप्रकाश सहित तमाम लोग को उपस्थित थे।
ब्लॉक प्रमुख ने वृद्ध व असहाय लोगों को किया कम्बल वितरण
संतोष दयाल
म्योरपुर, सोनभद्र। स्थानीय ब्लॉक म्योरपुर अन्तर्गत के ग्राम पंचायत कुंडाडीह (औरहवा) में ब्लॉक प्रमुख म्योरपुर मान सिंह गोंड़ द्वारा 50 असहाय व वृद्ध जनों को कम्बल वितरण किया गया जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी इस मौके पर जगदेव सिंह (पूर्व ग्राम प्रधान), शिवशंकर, रविकान्त, सतवन्ती देवी(क्षेत्र पंचायत सदस्य), रामलाल इत्यादि उपस्थित रहे।
30 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी
डेढ़ वर्ष पूर्व शौच करने गई 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामुहिक दुष्कर्म का मामला
सोनभद्र। डेढ़ वर्ष पूर्व शौच करने गई 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामुहिक दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी हीरालाल को उम्रकैद एवं 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि 30 हजार रुपये में से 25 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 17 अगस्त 2023 को ओबरा थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी 16 अगस्त 2023 को शाम 6 बजे शौच करने अपनी सहेली के साथ गई थी। जहां पर उसकी नाबालिग बेटी को पकड़ कर हीरालाल पुत्र बच्चालाल यादव व रवि उर्फ बड़क पुत्र लक्ष्मी प्रसाद गुर्जर निवासीगण बैरपुर टोला सागरदह , थाना ओबरा, जिला सोनभद्र पकड़ लिया और झाड़ी में ले जाकर दोनों ने सामुहिक बलात्कार किया। उसकी सहेली डरकर भाग गई।
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अभियुक्तगणों ने बेटी को थाने पर सूचना देने पर जान मारने की धमकी देकर चले गए। जब बेटी घर आई तो घटना की जानकारी दी। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर दोनों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। किशोर अपराधी होने की वजह से रवि उर्फ बड़क की फाइल किशोर न्यायालय में प्रेषित कर दी गई थी। चूंकि 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के उम्र की फाइल के सुनवाई का अधिकार पाक्सो कोर्ट को है। जिसकी वजह से पाक्सो कोर्ट में रवि उर्फ बड़क के मामले की सुनवाई हुई।
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मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 7 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी हीरालाल को उम्रकैद एवं 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि 30 हजार रुपये में से 25 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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दोषी रवि उर्फ बड़क को 20 वर्ष की कठोर कैद
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी किशोर अपराधी रवि उर्फ बड़क को 20 वर्ष की कठोर कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगा।
पाक्सो एक्ट: दोषी सत्यनारायण चौहान को 5 वर्ष की कठोर कैद
20 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी
साढ़े 6 वर्ष पूर्व 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति ने किया था छेड़छाड़
सोनभद्र। साढ़े 6 वर्ष पूर्व 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति द्वारा किए गए छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी सत्यनारायण चौहान को 5 वर्ष की कठोर कैद एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि 20 हजार रुपये में से 15 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के दादा ने 26 मई 2018 को रॉबर्ट्सगंज थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 11 वर्षीय नाबालिग पोती के साथ सत्यनारायण चौहान पुत्र बद्री चौहान निवासी लोहरा, थाना रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र दो बजे दिन में मुंह दबाकर खंडहर में ले जाकर छेड़छाड़ करने लगा। उसे मौके से लोगों ने पकड़ लिया। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
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मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 9 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सत्यनारायण चौहान को 5 वर्ष की कठोर कैद एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि 20 हजार रुपये में से 15 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत विद्यालयों में उच्च शिक्षा हेतु टैबलेट वितरण की DM ने की समीक्षा बैठक
अवशेष टैबलेट को एक सप्ताह में वितरण कराने के जिलाधिकारी ने दिये निर्देश
सोनभद्र। जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सुनवाई कक्ष में डिग्री कालेजों, इंजीनियरिंग, पालिटेक्निक व आई0टी0आई0 कालेज के आचार्य/प्रधानाचार्यों के साथ स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत विद्यालयों में उच्च शिक्षा हेतु शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की।
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जिलाधिकारी ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना मा0 मुख्यमंत्री जी शीर्ष प्राथमिकता में से एक है, शासन स्तर से प्राप्त कुल 21729 टैबलेट/स्मार्टफोन में से अब तक डिग्री कालेजों, इंजीनियरिंग, पालिटेक्निक व आई0टी0आई0 आई कालेजों द्वारा 16650 का वितरण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने विद्यालयों के आचार्य व प्राचार्य से बारी-बारी से शासन द्वारा प्राप्त टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण की स्थिति की समीक्षा की, तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण में विद्यालयों द्वारा शिथिलता बरती गयी है।
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जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि जिन विद्यालयों द्वारा वितरण नहीं किया गया है, वो एक सप्ताह के अन्दर पंजीकृत छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन का वितरण कराना सुनिश्चित करेंगें, निर्धारित समय सीमा में वितरण न होने पर जिस स्तर पर लापरवाही पायी जाती है, उनके वेतन भुगतान पर रोक लगायी जाये और इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया जाये कि वितरण शत-प्रतिशत सुनिश्चित कर ली गयी है,
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इसके बाद ही वेतन भुगतान की जायें। जिलाधिकारी ने टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण में देरी होने के कारण को स्पष्ट करते हुए बारी-बारी से समीक्षा की, तो बताया गया कि कुछ छात्र-छात्राओं का आधार सत्यापन सही नहीं पाया गया, कुछ छात्र-छात्रा बाहर चले गये हैं। जिस पर जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने हेतु सूची में नाम दर्ज है, उनके मोबाइल पर सम्पर्क कर उन्हें टैबलेट प्राप्त करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हुए, सूचित किया जाये।
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सूचित करने के बाद छात्र-छात्रा द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नहीं आते हैं, तो स्मार्टफोन शासन को वापस करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसे समस्त विद्यालय जिनको टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण किया जाना है, वो नामित नोडल अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देशों का अनुपालन करते हुए उनके देख-रेख मेंएक सप्ताह के अन्दर शत-प्रतिशत वितरण कराना सुनिश्चित करेंगें।
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स्मार्टफोन वितरण न होेने की स्थिति में जिस किसी स्तर पर शिथिलता व लापरवाही पायी जायेगी, सम्बन्धित जिम्मेदार के खिलाफ विधिक कार्यवाही करते हुए वेतन भुगतान पर रोक लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस मौके पर ई0 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दिव्यतोष मिश्रा, जिला विद्यालय निरीक्षक, राजकीय आई0टी0आई0 दुद्धी, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, पालिटेक्निक कालेज के प्राचार्य, महाविद्यालय ओबरा प्रधानाचार्य उपस्थित रहें।
बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से निकाली गयी जागरूकता रैली।
निकाली गई रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण रैली, बेटियों को किया गया जागरूक
संतोष दयाल
दुद्धी, सोनभद्र। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मंगलवार को राजकीय बालिका इण्टर कालेज दुद्धी विद्यालय के प्रधानाचार्या डॉ० रीतीका श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाते हुए रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण रैली का किया उद्घाटन।
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विद्यालय से रैली व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरुक रैली निकाली गई। बालिकाओं ने विभित्र क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस के लिए जागरूक किया। राज्य परियोजना निदेशक, उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा अभियान लखनऊ के तत्वाधान में सोनभद्र मॅनकली गयी रैली
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बालिकाओं ने आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस के प्रति प्रेरित करने वाले नारे लगाते हुए चल रही थी और बालिकाओं को नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से गले का छुड़ाना, हाथ का छुड़ाना, बाल का छुड़ाना, कन्धे का छुड़ाना आदि सुरक्षा के दाँव-पेंच बताये गये कि हमे सड़क पर अगर कोई छेड़ता है तो उनको कैसे जवाब देना है और अपनी सुरक्षा कैसे करनी है आदि के बारे में बताया गया।
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विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ रीतीका श्रीवास्तव ने बताया कि मार्शल आर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे हम मुसीबत में अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। हम सब को आत्मरक्षा/सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिये। आप सब भी ध्यान से सीखें और दूसरों को भी इसकी जानकारी दे। विद्यालय में बालिकाओं की नोडल अधिकारी डॉ प्रीति शर्मा के साथ-साथ रैली में ताईक्वांडो एन आई एस कोच रवि सिंह के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के बारे में बालिकाओं से संवाद किया
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तथा उन्हें विभित्र सरकारी एवं टोल-फ्री नम्बरों जैसे 1090- वूमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा, 1076- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा आदि के सम्बंध में जानकारी देते हुए जागरुक किया गया। विद्यालय के शोभा कुमारी यादव, कुसुम सिंह, वर्षा, अर्चना, गीता, प्रीतिका, मनीष कुमार, समायरा खान, प्रीति शर्मा, रतना तिवारी, अंजली राय, रुमन राय, मंजूलता, पुष्पा देवी आदि लोग भी रैली में उपस्थित रहे।
SP ने सर्किल घोरावल व सर्किल नगर के समस्त थानों के हेडमोहर्रिलो की मीटिंग ली गई
सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक, अशोक कुमार मीणा के द्वारा सर्किल घोरावल व सर्किल नगर के समस्त थानों के हेडमोहर्रिलो के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस लाइन चुर्क में डीजी परिपत्र 42/2024 में निहित “मानक संचालन प्रकिया” के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश देते हुए मीटिंग ली गई।
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मीटिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा डीजी परिपत्र के सम्बन्ध में थानों पर बनाए गए रजिस्टरों का अवलोकन किया गया तथा डीजी परिपत्र में निहित निर्देशों की कार्यवाही किए जाने एवं जमानतदारो के प्रार्थना पत्रों के सत्यापन हेतु हेडमोहर्रिलो को विशेष निर्देश दिए गए।
डीएम ने मेन रोड कलेक्ट्रेट गेट पर हो रहे मरम्मत कार्य, सोन प्रेरणा कैन्टीन व पम्प हाउस का किये औचक निरीक्षण।
पम्प हाउस में साफ-सफाई रखने, गेट के मरम्मत कार्य में तेजी लाने व कैन्टीन के सुन्दरीकरण कराने के लिए निर्देश
सोनभद्र। मंगलवार को DM बी0एन0 सिंह ने मेन रोड कलेक्ट्रेट गेट का परियोजना निदेशक डूडा द्वारा कराये जा रहे मरम्मत कार्य का औचक निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिये। इस दौरान उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्य में तेजी लाया जाये, मरम्मत कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री बेहतर गुणवत्तायुक्त हो,
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जिससे इसकी मजबूती भविष्य में भी बनी रहें तथा बार-बार-खराब होने जैसी समस्या उत्पन्न न होने पायें, इसका विशेष ध्यान रखा जायें। जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक डूडा को निर्देशित करते हुए कहा कि गेट के आगे बनी दिवाल पर बेहतर तरीके से टाईल्स लगाया जाये, जिससे इसकी सुन्दर भी बनी रहें।
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इस दौरान जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट व आवासीय परिसर में जलापूर्ति हेतु स्थापित पम्प हाउस का का आकस्मिक निरीक्षण, कर स्थिति का जायजा लिये। पम्प हाउस तथा पानी सप्लाई के बारे में उपस्थित कार्मिकों से जानकारी प्राप्त किये और जिम्मेदारी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि पम्प हाउस में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये, सप्लाई होने वाले जलापूर्ति के पम्प हाउस व टैंकों की सफाई का कार्य समय से किया जाये, इस कार्य में लापरवाही न बरती जायें।
नामजद समेत अन्य हत्यारोपी पूर्व में ही हो गए हैं बरी
20 वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से प्रहार कर हुए विरंजी देवी हत्याकांड का मामला
सोनभद्र। 20 वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से प्रहार कर हुए विरंजी देवी हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध न पाकर हत्यारोपी सलाउद्दीन खां को दोषमुक्त करार दिया। नामजद समेत अन्य हत्यारोपी पूर्व में ही बरी हो गए हैं। गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया, जिसकी वजह से अभियोजन पक्ष दोषसिद्ध करने में विफल रहा।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक नाथूराम पुत्र लालता निवासी ग्राम पटवध टोला बैरिहवा, थाना चोपन, जिला सोनभद्र ने 24 मई 2005 को चोपन थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 23 मई 2005 को उसकी पत्नी विरंजी देवी की रात 12 बजे कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की।
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पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। 21 जनवरी 2006 को सीजेएम कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेकर मामले को सेशन कोर्ट सुपुर्द कर दिया। कोर्ट ने सलाउद्दीन खां की उपस्थिति पर 19 सितंबर 2010 को आरोप तय किया था। चार गवाहों का साक्ष्य अंकित कराया गया, लेकिन गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया।
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मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध न पाकर हत्यारोपी सलाउद्दीन खां को दोषमुक्त करार दिया। इस मामले में नामजद समेत अन्य आरोपी पूर्व में ही बरी हो गए हैं। बचाव पक्ष से अधिवक्ता आर एस चौधरी ने बहस की।
पुलिस ने तीन डीजल चोरों को किया गिरफ्तार, तमंचा, कारतूस व कार से 250 लीटर डीजल बरामद
ढाबो पर खड़ी ट्रको से डीजल चोरी करने वाले गिरोह के तीन आरोपी गिरफ्तार
ढाबो पर खड़ी ट्रको से चोरी करते थे डीजल
सोनभद्र। सोमवार को अनपरा थाना पुलिस ने ट्रको से डीजल चोरी करने वाले गिरोह के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कार में सात जरिकेन से कुल 250 लीटर डीजल, तीन मोबाइल व एक तमंचा व दो जिन्दा कारतूस बरामद किया है।
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इस सम्बंध में अमित कुमार पिपरी सीओ में बताया कि अनपरा थाना पर सुनील कुमार यादव द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि 17 जनवरी व 18 जनवरी की रात्रि में अत्रपूर्णा होटल बैरपान ग्राम कुलडोमरी के पास खड़ी ट्रकों से अज्ञात चोरों द्वारा डीजल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में धारा 303(2), 351(2) बीएनएस का अभियोग बनाम अज्ञात चोरों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।
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पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर जनपद में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने व चोरी की घटनाओं का शीघ्र अनावरण व उसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत अनपरा थाना पुलिस की टीम द्वारा अन्नपूर्णा होटल बैरपान, ग्राम कुलडोमरी में सड़क किनारे खड़ी ट्रकों से डीजल चोरी की घटना को अंजाम देने वाले तीन डीजल चोरों को मुखबिर की सूचना पर कुलडोमरी टोला लोझरा मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया ।
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वही गिरफ्तार डीजल चोरों के कब्जे से 07 जरिकेन में कुल 250 लीटर डीजल, एक फर्जी नम्बर की कार, 03 मोबाइल व एक अवैध कट्टा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद कर विधिक कार्यवाही की गयी।
गिरफ्त्तार डीजल चोरः- राजेश कुमार पनिका पुत्र शिवप्रसाद पनिका निवासी शूदा, राम विशाले सिंह पुत्र बाबूलाल निवासी बगैया और सुखसैन सिंह पुत्र राम सिंह गोड़ निवासी बगैया सभी निवासी थाना चितरंगी, जनपद सिंगरौली मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है।
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इन डीजल चोरों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक शिव प्रताप वर्मा, उप निरीक्षक अशोक सिंह, उप निरीक्षक उदयभान राव, रविशंकर बिन्द, विपिन जायसवाल, मनीष कुमार भारती, अजीत कुमार शामिल रहे।