HIGHLIGHTS
- मॉडिफाई साइलेंसरो, अवैध प्रेशर हॉर्न व हूटरों पर चला सोनभद्र पुलिस का बुलडोजर, 620 अवैध उपकरण कराए गए नष्ट.

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश यातायात निदेशालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ऋषभ रुणवाल के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी यातायात राज सोनकर के मार्गदर्शन में चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान जब्त किए गए कुल 620 अवैध उपकरणों का मंगलवार को स्वर्ण जयंती चौक (बढ़ौली चौराहा) पर नियमानुसार विनष्टीकरण किया गया।

उल्लेखनीय है कि बीते 18 अप्रैल से प्रत्येक शनिवार और रविवार को जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान बुलेट गाड़ियों में लगे मॉडिफाइड साइलेंसर (पटाखा फोड़ने वाले), प्रेशर हॉर्न और हूटर का अवैध रूप से प्रयोग करने वाले वाहनों के चालान काटकर उपकरणों को उतारा गया था।

इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में अश्लील, अभद्र एवं भड़काऊ गाने बजाकर सामाजिक शांति भंग करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त हिदायत व वैधानिक कार्रवाई की गई। अभियान के तहत पुलिस ने 70 मॉडिफाइड साइलेंसर, 450 प्रेशर हॉर्न और 100 हूटर उतरवाकर जब्त किए थे।मंगलवार को राबर्ट्सगंज नगर के बढ़ौली चौराहे पर अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर कुमार मिश्रा, क्षेत्राधिकारी यातायात राज सोनकर तथा यातायात प्रभारी नरेन्द्र कुमार की मौजूदगी में सभी 620 अवैध उपकरणों को बुलडोजर व कटर मशीन के माध्यम से नष्ट कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़कों पर आमजन को शांत, सुरक्षित और अनुशासित यातायात माहौल देना प्राथमिकता है। भविष्य में भी यदि किसी वाहन में पटाखा साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर पाया गया तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मंगलवार को राबर्ट्सगंज नगर के बढ़ौली चौराहे पर अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर कुमार मिश्रा, क्षेत्राधिकारी यातायात राज सोनकर तथा यातायात प्रभारी नरेन्द्र कुमार की मौजूदगी में सभी 620 अवैध उपकरणों को बुलडोजर व कटर मशीन के माध्यम से नष्ट कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़कों पर आमजन को शांत, सुरक्षित और अनुशासित यातायात माहौल देना प्राथमिकता है। भविष्य में भी यदि किसी वाहन में पटाखा साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर पाया गया तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।




































