2026 में भी 4 दफा लगेगा, देशव्यापी राष्ट्रीय लोक अदालत- एडीजे शैलेंद्र यादव

HIGHLIGHTS

  • 2026 में भी 4 दफा लगेगा, “देशव्यापी राष्ट्रीय लोक अदालत” -अपर जनपद न्यायाधीश शैलेंद्र यादव

  • 14 मार्च 2026 को आयोजित है राष्ट्रीय लोक अदालत

सोनभद्र। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली एवं उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मंशानुरूप, राम सुलीन सिंह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा आगामी वर्ष 2026 हेतु आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथियां नियत कर दी गई हैं।

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उक्त आशय और आदेश की जानकारी देते हुए सचिव ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र/अपर जनपद न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने बताया कि इस वर्ष भी राष्ट्र व्यापी लोक अदालत के तहत जनपद सोनभद्र में भी कुल 4 बार लोक अदालत लगाई जाएगी, साल की पहली लोक अदालत 14 मार्च 2026, दूसरी 09 मई 2026 को, तीसरी 12 सितंबर 2026 एवं चौथा 12 दिसम्बर 2026 को।

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श्री यादव ने बताया कि उक्त तिथियों पर जनपद न्यायालय सोनभद्र के प्रांगण एवं वाह्य न्यायालय ओबरा, दुद्धी तथा ग्रामीण न्यायालय, घोरावल के प्रांगण में एवं राजस्व सम्बन्धी वादों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत सभी राजस्व न्यायालय परिसर में आयोजन किया जायेगा।

     

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सचिव ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र की आमजन से अपील

सोनभद्र। अपर जनपद न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र शैलेंद्र यादव ने आमजनों से अपील किया है कि इस वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आप अपने मामलें को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विशिष्ट विषय आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, आर्बिट्रेशन, एवं (Petty Offences) के वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें,

पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, कित एवं जल बिल (excluding non-compoundable), सर्विस में वेतन एवं भत्तों से सम्बनित एवं सेवानिवृतिक परिलाभों से सम्बन्धि विवाद, राजस्व वाद (केवल माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में लम्बित वाद),

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अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाविकार, व्ययादेष, विशिष्ट अनुतोश वाद) से सम्बन्धित मामलों के साथ साथ सुलह योग्य प्री-लिटिगेशन मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर आप अपने मामलों को निस्तारण करा सकते है।

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सचिव ने कहा कि उक्त प्रकार के लम्बित वाद / विवाद / शिकायत को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकरण / फोरम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जनपद न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र से सम्पर्क कर अपने विवाद को निस्तारित करा सकते हैं।  जानकारी शैलेन्द्र यादव अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दी हैं।

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