प्राधिकरण सचिव ने विद्युत और विजिलेंस अधिकारियों के साथ की बैठक

HIGHLIGHTS

  • प्राधिकरण सचिव ने विद्युत और विजिलेंस अधिकारियों की ली बैठक
  • सोनभद्र में भी लगेगा 13 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत-अपर जनपद न्यायाधीश शैलेंद्र यादव
  • जनपद सोनभद्र न्यायालय प्रांगण, तहसील ओबरा, दुद्धी एवं ग्रामीण न्यायालय घोरावल बनेगा राष्ट्रीय लोक अदालत का साक्षी

13 दिसम्बर 2025 को सोनभद्र जनपद में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह अदालत जनपद न्यायालय सोनभद्र के प्रांगण एवं वाह्य न्यायालय ओबरा, दुद्धी तथा ग्रामीण न्यायालय घोरावल में भी आयोजित किया जयेगा।

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ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र सचिव/अपर जनपद न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने सोमवार 10 नवम्बर को विद्युत और विजिलेंस विभाग संग बैठक कर निर्देश दिया कि विभागीय वादों में सुलह समझौता के आधार पर वादों का निस्तारण के लिए सामुदायिक भाव से अधिक से अधिक नोटिस का तामिला करायें ताकि अधिकाधिक जन इस राष्ट्रीय लोक अदालत से लाभान्वित हो सकें।

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अपर जनपद न्यायाधीश श्री यादव ने आमजनों से अपील किया है कि न्याय पालिका के इस आमंत्रण का लाभ उठायें और मुकद्दमों से मुक्ति पायें। जनसाधारण अपने लंबित वाद-विवाद, शिकायत को राष्ट्रीय लोक अदालत में  सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु संबंधित अधिकरण, फोरम, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जनपद न्यायालय सोनभद्र एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र से संपर्क कर अपने विवादों का

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निस्तारण करा सकते हैं। बैठक में विभिन्न खंड और उपखंड अधिकारियों समेत विजलेंस थाना के ज़िम्मेदार लोग मौजूद रहे। यह जानकारी शैलेंद्र यादव अपर जनपद न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र ने दी है।
 

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राष्ट्रीय लोक अदालत में इस तरह के वाद होंगे निस्तारित
13 दिसम्बर 2025 को जनपद सोनभद्र में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में विशिष्ट विषय अपराधिक शमनीय वाद, बैंक वसूली वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन एवं पेट्टी ऑफेंस के वाद, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक, श्रम एवं भूमि अधिग्रहण, विद्युत बिल, सर्विस में वेतन एवं भत्तों से संबंधित सेवा निवृत्तिक परिलाभों से संबंधित विवाद, राज्यों से संबंधित मामले, सुलह  योग्य प्री लिटिगेशन मामलों को भी सुलह समझौता के आधार पर संपन्न किया जाएगा।

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