सोनभद्र पुलिस को मिली बड़ी सफलता: प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, कीमत 3.5 करोड़ रुपए

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  • सोनभद्र पुलिस को मिली बड़ी सफलता: प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, कीमत 3.5 करोड़ रुपए

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सोनभद्र। दीपावली से पूर्व सोनभद्र पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम के हाँथ बड़ी सफलता लगी है। संयुक्त टीम ने दो ट्रकों में नमकीन और चिप्स के कार्टून के बीच छिपाकर झारखण्ड ले जाए जा रहे 3.5 करोड़ रूपये कीमत की प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है।

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गिरफ्तार तस्कर मध्य प्रदेश निवासी हेमंत पाल पुत्र रामहेत पाल, ब्रजमोहन शिवहरे पुत्र स्व० मुन्नालाल शिवहरे और रामगोपाल धाकड़ पुत्र बृजमोहन धाकड़ बताए गए हैं।

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4787 पेटी प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद –

आज कोतवाली रॉबर्ट्सगंज सभागार में मामले का खुलासा करते हुए एएसपी अनिल कुमार ने बताया कि “बीती रात मुखबिर से सुचना मिली की तस्कर प्रतिबंधित कफ सिरप की एक बड़ी खेप आज रॉबर्ट्सगंज के रास्ते बिहार ले जाने की फिराक में है।

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एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देशन और सीओ रणधीर मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने टोल प्लाजा के पास डेरा डाल वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। तभी रॉबर्ट्सगंज की तरफ से आती दो ट्रकों को देखकर पुलिस ने रुकने का इशारा किया

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जिस पर तस्कर ट्रक रोककर भागने लगे लेकिन पुलिस ने घेरेबंदी कर तीनों तस्करों को पकड़ लिया और टुक चेकिंग के दौरान उसमे छिपाकर 399 प्लास्टिक की बोरियों में रखे 4787 पेटी प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया। बरामद कफ सिरप की कंटेनर सहित अनुमानित कीमत लगभग ₹3.50 करोड़ (साढ़े तीन करोड़ रुपये) आंकी गई है। मौके पर बुलाए गए ड्रग निरीक्षक द्वारा जांच करने पर पुष्टि की गई कि उक्त सिरप में कोडित (कोडाइन) नामक प्रतिबंधित नशीला पदार्थ पाया गया, जो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत निषिद्ध औषधि की श्रेणी में आता है।

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मौके पर बुलाए गए ड्रग निरीक्षक द्वारा जांच करने पर पुष्टि की गई कि उक्त सिरप में कोडित (कोडाइन) नामक प्रतिबंधित नशीला पदार्थ पाया गया, जो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत निषिद्ध औषधि की श्रेणी में आता है।

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उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 319(2), 318(4) भारतीय न्याय संहिता व 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वाहनों के कागजात प्रस्तुत न किए जाने पर दोनों वाहनों को धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत ई-चालान कर सीज किया गया है।”

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‘राम’ के हवाले करनी थी खेप –

अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि कड़ाई से पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि गाजियाबाद से चलने पर इन्हें एक नाम राम बताया गया और एक मोबाइल नंबर दिया गया जिस पर उन्हें झारखंड पहुंचने पर संपर्क करना था, राम नाप्त का व्यक्ति झारखंड में यह प्रतिबंधित कफ सिरप अपने कब्जे में लेता।

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गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्र०नि० थाना रॉबर्ट्सगंज माधव सिंह, एसओजी प्रभारी राजेश जी चौबे, उ०नि० उमाशंकर यादव, चौकी प्रभारी लोढी अभिमन्यु यादव, 3०नि० विनोद कुमार यादव चौकी चुर्क, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र प्रथम विनोद कुमार साव, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र द्वितीय रवि रंजन व आबकारी निरीक्षक क्षेत्र तृतीय अमित कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे

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