GST के दो स्लैब होने से उपभोक्ताओं और व्यपारियो को होगा लाभः DM

HIGHLIGHTS

  • जीएसटी की दो स्लैब होने से उपभोक्ताओं और व्यपारियो को होगा लाभः जिलाधिकारी
  • जिलाधिकारी ने टैक्स रेशनलाईजशन के सम्बन्ध में उपभोगताओं/व्यापारियों के साथ की बैठक
  • उत्पादों की कीमतों में बदलाव के उपरान्त तुलना की जानकारी हेतु सरकार द्वारा वेबसाईट http:savingwithgst.in की गयी लांच-जिलाधिकारी

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सोनभद्र। भारत सरकार के द्वारा जीएसटी स्लैब में किये गए संशोधन को लेकर जिलाधिकारी बीएन सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में टैक्स रेशनलाईजेशन के सम्बन्ध में उपभोक्ताओ व व्यापारियों के साथ बैठक किये।

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इस बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जीएसटी के दरों को सरल करते हुए 12 प्रतिशत व 28 प्रतिशत के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है तथा अब 5 प्रतिशत व 18 प्रतिशत की दर का मुख्य स्लैब रखा गया है।

इससे आम जनजीवन की उपयोग की अधिकतर वस्तुओं को कर मुक्त या 5 प्रतिशत के स्लैब में लाया गया है, कृषि कार्य के उपयोग में लायी जा रही अधिकतर वस्तुओं में कर में राहत दी गयी है। वस्तु एवं सेवा कर की दर में होने वाले परिवर्तन के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित की गयी है,

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उन्होंने कहा कि कतिपय वस्तुओं को 5 प्रतिशत कर की दर से कर मुक्त किया गया है। जैसे ठेना, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, स्वाखरा, सादी रोटी, यूटीएच मिल्क, बेटा आदि दवाएं, इरेजर आदि। जैसे, इक्सर साइज बुक नोट बुक, पेसिंल, सारपेनर मैप आदि।

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यही कतिपय वस्तुओं को 18 प्रतिशत कर की दर से करमुक्त किया गया है। जैसे पराठा एण्ड अदर इण्डियन ब्रेड, स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा सेवा आदि। कतिपय वस्तुओं को 18 प्रतिशत कर की दर 5 प्रतिशत किया गया है। जैसे चीज, बटर, कॉन्डेन्सड मिल्क कतिपय ड्राई फ्रूट, कतिपय दवाएं, शिल्ड मछली व मीट, नमकीन, भुजिया, 20 लीटर का पानी का बोतल, टॉफी, कृषि यन्त्र, ट्रैक्टर का टायर, ट्युब व एसेसरीज, फर्टिजाईजर, हेयर ऑयल, शेम्पू टूथ पेस्ट, सोप आदि।

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कतिपय वस्तुओं को 12 प्रतिशत कर की दर 5 प्रतिशत किया गया है, जैसे, कतिपय बायोपेस्टीसाईड, सोलर कुकर व अन्य उपकरण, बायोगैस प्लान्ट, सिलाई व सभी प्रकार का धागा, सिलाईमशनी, कारपेट व अदर टेक्सटाइल्स, रजाई, दरी, अधिकतर दवाएं, सर्जिकल गुडस, ज्यामेट्री बॉक्स, टुथपाउडर, कैन्डिल, हैण्ड बैग, किचेन वेयर, हाउसहोल्ड ऑर्टिक्ल,

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किचेन ऑर्टिक्ल, फर्नीचर, साइकिल, रू0 2500 तक फुटवियर व रेडीमेड गारमेन्ट आदि हैं। कतिपय वस्तुओं को 28 प्रतिशत कर की दर 18 प्रतिशत किया गया है। जैसे, तिपहिया वाहन, मोटर कार 1500 सीसी तक, मोटर व्हीकल 10 से अधिक सवारी वाले, इलेक्ट्रीक मोटर वाले 1500 सीसी तक, मालवाहक मोटरव्हीकल, मोटरसाईकिल 350 सीसी तक एवं समस्त मोटर एसेसरीज, सीमेन्ट आदि।

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उत्पादों की कीमतों में बदलाव के उपरान्त तुलना की जानकारी के लिए सरकार द्वारा वेबसाईट http:savingwithgst.in लांच की गयी है। भारत सरकार द्वारा उपभोगताओं के सवालों और शिकायतों के लिए इनग्राम (इन्टीग्रेटेड ग्रीवेन्स रिड्रेसल मैकेनिजम) पोर्टल http://consumerhelpline.gov.in लांच किया गया है।

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प्रभावी कर की दर अधिनियम की धारा-14 की व्यवस्था के अनुसार मान्य होगा। आईटीसी की अनुमन्यता धारा-16 (1) के अन्तर्गत मान्य होगा। इसी प्रकार धारा-49 (4) एवं 54 (3) के प्राविधान लागू होगें। इस मौके पर सुनील कुमार संयुक्त आयुक्त राज्यकर, रीतेश मिश्रा उपायुक्त प्रशासन, योगेश द्विवेदी उपायुक्त राज्य कर , जुनैद खान प्रधान सहायक, उद्योग/व्यापार के पदाधिकारीगण उपस्थित रहें।

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संस्कृति LIVE द्वारा प्रकाशित

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