गैंगेस्टर एक्ट के मामले दोषी गैंग लीडर समेत दो को 7-7 वर्ष की कठोर कैद

HIGHLIGHTS

  • गैंगस्टर एक्ट: दोषी गैंग लीडर समेत दो को 7-7 वर्ष की कठोर कैद
  • 10-10 हजार रूपये अर्थदंड , अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी 
  • जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी
  • करीब पांच वर्ष पूर्व गैंगेस्टर एक्ट में दर्ज हुआ था मुकदमा


सोनभद्र। करीब पांच वर्ष पूर्व दर्ज हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर राजेश कुमार गुप्ता उर्फ बनारसी उर्फ कल्लू व

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सक्रिय गैंग सदस्य सगा भाई शुभम गुप्ता को 7-7 वर्ष की कठोर कैद एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।  अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक अंजनी कुमार राय ने रॉबर्ट्सगंज थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 25 सितंबर 2020 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में था तो पता चला कि राजेश कुमार गुप्ता उर्फ बनारसी उर्फ कल्लू पुत्र विष्णु गुप्ता निवासी कुतुरपुरा, थाना वाराणसी, 

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जिला वाराणसी हाल पता कचहरी रोड रॉबर्ट्सगंज, थाना रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र का एक सक्रिय गैंग है, जिसका वह गैंग लीडर है। इसके अलावा गैंग का सक्रिय सदस्य उसका सगा भाई शुभम गुप्ता पुत्र विष्णु गुप्ता के साथ अन्य सदस्य शामिल हैं। इनके विरुद्ध हत्या, मारपीट समेत कई मुकदमा विचाराधीन है।

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  लोगों में भय पैदा कर आर्थिक लाभ हेतु कार्य करना इनका एकमात्र कार्य है। यहीं वजह है कि इनके विरुद्ध कोई भी मुकदमा लिखवाने अथवा गवाही देने की जुर्रत नहीं करता है। जिसकी वजह से इनका वर्चस्व कायम है।

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इस तहरीर पर 25 सितंबर 2020 को रॉबर्ट्सगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज किया गया था। विवेचना के उपरांत पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में गैंग लीडर राजेश कुमार गुप्ता उर्फ बनारसी उर्फ कल्लू एवं सक्रिय सदस्य शुभम गुप्ता के विरूद्ध चार्जशीट दाखिल किया था।

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मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर राजेश कुमार गुप्ता उर्फ बनारसी उर्फ कल्लू और सक्रिय सदस्य शुभम गुप्ता को 7-7 वर्ष की कठोर कैद एवं  10-10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से  सरकारी वकील धनंजय शुक्ला ने बहस की।

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गैंगलीडर को मिर्जापुर व सक्रिय सदस्य को सोनभद्र जेल भेजा गया

सोनभद्र। गैंगेस्टर कोर्ट सोनभद्र ने दोषी गैंगलीडर राजेश कुमार गुप्ता उर्फ बनारसी उर्फ कल्लू को जिला कारागार मिर्जापुर तथा सक्रिय सदस्य शुभम गुप्ता को जिला कारागार गुरमा, सोनभद्र भेजने का आदेश दिया है।

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