कर्बला भूमि प्रकरण में अंजुमन इस्लामिया कमेटी सदर मुश्ताक अहमद के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुआ आदेश

HIGHLIGHTS

  • कर्बला भूमि प्रकरण में अंजुमन इस्लामिया कमेटी सदर मुश्ताक अहमद के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने का आदेश

सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज तहसील के अंतर्गत चंडी होटल ग्राम बभनौली क्षेत्र में आराजी नंबर 55 कर्बला भूमि पर दुकान निर्माण कर अन्य संस्था के माध्यम से मनमानी तरीके से दुकान आवंटन की शिकायत पर कोर्ट ने दिया एफ आई आर दर्ज करने का आदेश।

Advertisement

स्थानिक कस्बा निवासी अल्ताफ अहमद ने सीजेएम कोर्ट सोनभद्र में अधिवक्ता रविन्द्र बहादुर सिंह के माध्यम से प्रकीर्ण वाद दाखिल किया गया था जिसमें वादी अल्ताफ अहमद द्वारा अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर मुश्ताक अहमद के ऊपर आरोप लगाया गया है

Advertisement

कि इनके द्वारा ग्राम बभनौली स्थित अराजी नंबर 55 जो कि खतौनी  में कर्बला दर्ज है व धारा 6/3 की भूमि है पर स्वयं को कर्बला समिति का अध्यक्ष बताते हुए गलत चौहद्दी प्रस्तुत कर नक्शा पास कर कर अवैध तरीके से दर्जनों दुकानों का निर्माण कर दिया गया और दुकानों का निर्माण होते ही उन्हीं दुकानों को जो की कर्बला की भूमि पर निर्मित है उक्त दुकानों को वक्फ़ बोर्ड के अधीन आराजी नंबर 55 ईदगाह की भूमि पर निर्मित बताकर मनमानी ढंग से दुकानों का आवंटन कर लाखों रुपए का गबन कर दिया गया ।

Advertisement

प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए सीजेएम कोर्ट द्वारा पत्रावली में उल्लेखित आरोपों की विस्तृत जांच हेतु क्षेत्राधिकार सदर सोनभद्र को निर्देशित किया गया था।
पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा संबंधित प्रकरण में जांच पूरी कर माननीय न्यायालय के समक्ष आख्या प्रस्तुत किया गया ।

Advertisement

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए कहा गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा प्रेषित जांच आख्या से विदित है कि विपक्षी मुस्ताक अहमद द्वारा कर्बला की भूमि आराजी नंबर 55 को ईदगाह की भूमि बता कर निर्माण कराया गया है।

Advertisment

जबकि उक्त भूमि मूलतः खतौनी में कर्बला के नाम दर्ज है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा श्रेणी 6-3 पर अवैध तरीके से 22 दुकानों का निर्माण कराकर अनुचित लाभ लेकर गलत तरीके से दुकानों का आवंटन कर आर्थिक गबन किया गया है अतः पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध का होना दर्शित होता है।

Advertisement

अंततः माननीय न्यायालय द्वारा थानाध्यक्ष रॉबर्ट्सगंज को आदेशित किया है कि आवेदक अल्ताफ अहमद के प्रार्थना पत्र  में उल्लेखित घटना के बाबत उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधिनुसार विवेचना करें अथवा कराएं।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Shree digital desk
Advertisement
Advertisement
Advertisement (विज्ञापन)






Advertisement

संस्कृति LIVE द्वारा प्रकाशित

Sanskriti Live is a news website. Where you can read news related to religion, literature, art, culture, environment, economic, social, business, technology, crime, agriculture etc. Our aim is to provide you with correct and accurate information. This news website is operated by Sanskriti Live News Network (OPC) Pvt. Ltd. If you want to join us, you can contact us on 7007390035 or info@sanskritilive.in.

टिप्पणी करे

Design a site like this with WordPress.com
प्रारंभ करें