आंतरिक परिवाद समिति गठित करने को लेकर हुई बैठक में बोले DM: लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए सभी विभाग करे समिति का गठन

HIGHLIGHTS

  • लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए आंतरिक परिवाद समिति का सभी विभाग करे गठनः जिलाधिकारी


सोनभद्र। जिलाधिकारी  की अध्यक्षता में जिले में सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध) अधिनियम-2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्षों और नियोजकों को आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) गठित करने सम्बन्धी बैठक की गयी।

Advertisement
Advertisement

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आंतरिक परिवाद समिति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण करने व होने वाली घटनाओं को रोकना है। समिति के गठन से महिलाओं को एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करने में मदद मिलेगी।

Advertisement

बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यालयाध्यक्षों और नियोजकों को आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) गठित करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिनियम की धारा-4 के अनुसार प्रत्येक ऐसे कार्यस्थल, जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना अनिवार्य है।

Advertisement

इस समिति में एक वरिष्ठ महिला अधिकारी पीठासीन अधिकारी के रूप में चयन किया जाना है, दो अन्य सदस्य महिला समिति में रहेंगी, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील या विधिक ज्ञान रखने वाली होंगी, और एक सदस्य किसी गैर-सरकारी संगठन से रहेंगीं, जो लैंगिक उत्पीड़न के मामलों से सुपरिचित होगा।

Advertisement
Advertisement

समिति में कम से कम 50 फीसदी सदस्य महिलाएं होंगी। यदि कोई कार्यालय या संस्थान अधिनियम के तहत अनिवार्य समिति का गठन नहीं करता है, तो धारा-4 के तहत उस पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, कार्यस्थलों पर शिकायतें प्राप्त करने और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित समिति को भेजने के लिए ग्राम स्तर पर खंड विकास अधिकारी, तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

Advertisement
Advertisement

जिलाधिकारी द्वारा सभी कार्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने कार्यस्थलों पर समिति के गठन की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें, दिशा निर्देश को लागू करने के लिए पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकरी, बीडीओ, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

Advertisement

बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, अपर जिलाधिकारी सहदेव कुमार मिश्रा, पुलिस क्षेत्राधिकारी चारु द्विवेदी, वरिष्ठ कोषाधिकारी इन्द्रभान सिंह, प्रभारी जिला सूचना अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी नमिता शरण, जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव, जिला प्रोबेशन अधिकारी पुनीत टण्डन, प्रोबेशन अधिकारी इन्द्रावती कुमारी, केन्द्र प्रशासक दीपिका सिंह, संरक्षण अधिकारी रोमी पाठक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।

Advertisement
Shree digital desk
Advertisement
Advertisement
Advertisement (विज्ञापन)






Advertisement

संस्कृति LIVE द्वारा प्रकाशित

Sanskriti Live is a news website. Where you can read news related to religion, literature, art, culture, environment, economic, social, business, technology, crime, agriculture etc. Our aim is to provide you with correct and accurate information. This news website is operated by Sanskriti Live News Network (OPC) Pvt. Ltd. If you want to join us, you can contact us on 7007390035 or info@sanskritilive.in.

टिप्पणी करे

Design a site like this with WordPress.com
प्रारंभ करें