HIGHLIGHTS
- 12 लाख रुपये तक की आय पर नहीं लगेगा कोई इनकम टैक्स
- 18 लाख रुपये तक की आय पर 70,000 रुपये की बचत
- 25 लाख रुपये तक की आय पर 1.10 लाख रुपये की बचत
नई दिल्ली: वित्त मंत्री ने बजट में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी घोषणा की। अब सालाना 12.75 लाख रुपये तक कमाने वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वहीं टीडीएस में भी राहत दी गई है। सीनियर सिटीजन को भी इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिली है। हालांकि यह फायदा उन्हीं टैक्सपेयर्स को मिलेगा जो नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार आईटीआर फाइल करेंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि सालाना 12.75 लाख रुपये तक कमाने वालों को अब कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है। सीतारमण ने कहा कि 18 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले टैक्सपेयर्स को 70,000 रुपये की बचत होगी जबकि 25 लाख तक 1.10 लाख रुपये की बचत होगी। सीतारमण ने कहा कि ITR और टीडीएस की सीमा बढ़ाई गई है। टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। टैक्स डिडक्शन में बुजुर्गों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है।
इन्हें नहीं मिलेगा फायदा
सालाना 12.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स में छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी, जिनकी आय सिर्फ सैलरी से होगी। अगर वे शेयर मार्केट या किसी और माध्यम से कमाई करते हैं तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में उन्हें इनकम टैक्स देना होगा।
पुरानी व्यवस्था में क्या मिला?
बजट में पुरानी टैक्स व्यवस्था को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई। इसका मतलब है कि वे टैक्सपेयर्स जो पुरानी व्यवस्था से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पसंद करते हैं, उन्हें मायूसी के अलावा इसमें कुछ नहीं मिला। उम्मीद की जा रही थी कि 80C या 80D में कटौती की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
क्या खत्म होगी पुरानी व्यवस्था?
वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में छूट दी है। पिछले बजट में भी स्डैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया था। ऐसे में यह सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो सेविंग वाली काफी स्कीम पर अगर दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि लोग इनमें निवेश करने से दूरी बना लें।




