26 जनवरी से  नो हेलमेट नो फ्यूल की नीति की जाएगी लागू, बगैर हेलमेट के दो पहिया वाहन चालकों को नही मिलेगा पेट्रोल- DM

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  • 26 जनवरी से बगैर हेलमेट के दो पहिया वाहन चालकों को नही मिलेगा पेट्रोलः जिलाधिकारी

सोनभद्र। जिले में अब 26 जनवरी से नो हेलमेट, नो फ्यूल की नीति लागू की जाएगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पम्प संचालको को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि वह वाहन चालकों को जागरूक करें व बैनर पोस्टर लगाए की 26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को बिना हेलमेट के पेट्रोल नही दिया जायेगा।

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जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि कार्यालय परिवहन आयुक्त के निर्देश “नो हेलमेट, नो फ्यूल” रणनीति लागू करने की अपेक्षा की गयी है। उन्होंने बताया की सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में वृद्धि के प्रति भारत सरकार द्वारा गम्भीर चिंता व्यक्त की गयी है।

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हाल ही में हुई राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु समस्त जिलों में प्रभावी कार्यर्यावाही सुनिश्चित करना अनिवार्य है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली असामयिक मृत्यु और गम्भीर चोटों को रोकने के लिए एक ठोस, दीर्घकालिक और प्रभावी रणनीति की आवश्यकता है।

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मुख्यमंत्री के निर्देश सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत की कमी जाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे प्राप्त करने के लिए नवाचार और व्यवहार परिर्वतन पर केन्द्रित उपायों को अपनाना अनिवार्य है। इस दिशा में, शहरी क्षेत्रों में “नो हेलमेट, नो फ्यूल” रणनीति एक निर्णायक कदम हो सकती है। यह रणनीति न केवल हेलमेट पहनने को अनिवार्य बनाने में सहायक होगी, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति नागरिको में जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना को भी प्रोत्साहित करेगी।

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मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धार 129 एवं उप्र मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेलमेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लघंन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 177 के तहत दण्डनीय अपराह है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है।

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जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालको एवं स्वामियों को निर्देश दिए गये है कि आगामी सात दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगवायेंगे कि 26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा,

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जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो तथा यह भी निर्देश दिए गए है कि सभी पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा सदैव सक्रिय रहे, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

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संस्कृति LIVE द्वारा प्रकाशित

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