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- राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर को

सोनभद्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शैलेन्द्र यादव ने अवगत कराया है कि जनपद न्यायाधीश रवीन्द्र विक्रम सिंह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र द्वारा 14 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विशिष्ट विषय आपराधिक शमनीय वाद धारा-138 एनआई एक्ट के वाद बैंक वसूली याद मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें पारिवारिक वादों श्रम वादों भूमि अधिग्रहण वादों विद्युत एवं

जल बिल (excluding non-compoundable), सर्विस में वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित एच सेवानिवृतिक परिलाभों से सम्बन्धि विवाद राजस्व वाद (केवल माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में लम्बित वाद) अन्य सिविल वादों (किराया सुखाविकार व्ययादेश विशिष्ट अनुतोष वाद) से सम्बन्धित मामलों के साथ साथ सुलह योग्य प्री-लिटिगेशन मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।


उन्होंने बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों के निस्तारण के लिए एडीआर भवन स्थित विश्राम कक्ष में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बैंक प्रबन्धकों की एक बैठक आहूत की गयी। जिसमें सलन बागे प्रबन्धक अग्रणी बैंक प्रकोष्ठ, इण्डियन बैंक, सौरभ श्रीवास्तव मुख्य शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, मुकेश जागीड शाखा प्रबन्धक इण्डियन बैंक,

शोभित कुमार शाखा प्रबन्धक बैंक आफ इण्डिया, शाखा प्रबन्धक आनन्द प्रकाश तिवारी, आर्यवर्त बैंक शाखा प्रबन्धक नवरस कुमार मौर्या, केनरा बैंक शाखा प्रबन्धक अफजल अली अंसारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा प्रबन्धक अमित सिन्हा इण्डियन ओवर सीज बैंक एवं अन्य बैंक के शाखा प्रबन्धक उपस्थित हुए।

बैठक में उपस्थित सभी बैंक प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि आगमी 14 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण वसूली से सम्बन्धित कम से कम पांच प्री-ट्रायल बैठकें करना सुनिश्चित करें तथा पक्षकारी को कम से कम दो बार नोटिस का तामीला सुनिश्चित कराते हुए अधिक से अधिक संख्या में बैंक ऋण वसूली से सम्बन्धित सुलह योग्य प्री-लिटीगेशन स्तर पर प्रकरणों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराने की अपील की गयी है।




































