DM ने की बड़ी कार्यवाही: नकल के नाम पर अवैध वसूली करने वाले अभिलेखपाल पर FIR दर्ज

HIGHLIGHTS

  • राजस्व अभिलेखागार में प्राइवेट व्यक्ति से राजस्व अभिलेखपाल नकल के नाम पर करता था अवैध वसूली, एफआईआर दर्ज
  • राजस्व अभिलेखपाल और निजी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया है।

सोनभद्र। जिलाधिकारी कार्यालय के राजस्व अभिलेखागार में एक निजी व्यक्ति को रख कर राजस्व अभिलेखपाल द्वारा अवैध वसूली किया जाता था। जिसकी शिकायत मिलने पर जांचोपरांत जिलाधिकरी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व अभिलेखपाल और निजी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया है।

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डिप्टी कलेक्टर, मुख्यालय व प्रभारी अधिकारी, राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि जिलाधिकारी के समक्ष कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा 18 जून को प्रार्थना पत्र दिया गया कि वे राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट नियमानुसार अभिलेख का मुआयना कराकर नकल वास्ते 03 जून को प्रार्थना पत्र दिया था। सामान्यतः यांछित नकल एक सप्ताह के अन्दर दिये जाने का प्राविधान है, लेकिन तीन बार आने के बाद भी नकल नहीं दी जा रही है

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और हर बार 1000-2000 रुपये भी जमा करा लेने पर अभी भी राजस्व अभिलेखागार में कार्यरत रामा अनुज पाठक के द्वारा पाँच हजार रुपये की मांग की जा रही है और तभी नकल दिये जाने की बात की जा रही है। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) को शिकायती प्रार्थन पत्र में अंकित तथ्यों की जाँचकर रामाअनुज पाठक प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर कराते हुए छबिन्द्र नाथ सिंह राजस्व अभिलेखपाल के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

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अपर जिलाधिकारी, (वि०/10) 18 जून के अनुपालन में कृष्ण कुमार मिश्रा के प्रार्थना पत्र पर जाँच करने के क्रम में राजस्व अभिलेखागार में कार्यरत कर्मचारी खुशबू शर्मा कनिष्ठ सहायक व प्रेमचन्द वरिष्ठ सहायक का बयान लेने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि रामाअनुज पाठक अज्ञात उपरोक्त द्वारा अनधिकृत ढंग से राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट सोनभद्र में नवम्बर, 2023 के पूर्व से अभिलेखों के फोटो स्टेट करने का कार्य करते हुए शिकायतकर्ता से नकल प्रार्थना पत्र 03 जून के एवज में उत्कोच के रुप में धनराशि की माँग की गयी,

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जो शासन व प्रशासन की जीरो टॉरलेन्स की नीति के विरुद्ध इसके द्वारा छवि धूमिल करने का कृत्य किया गया है। जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह के आदेश के क्रम में रामाअनुज पाठक के विरुद्ध नकल निर्गत कराने के नाम आम जनता से अवैध धन उगाही करने के लिये दोषी पाये जाने के दृष्टिगत उनके विरुद्ध सुसंगत धारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश सम्बन्धित को दिया गया

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