एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन दोषियों को हुई जेल

  • बभनी, ओबरा और चोपन थाना क्षेत्र का मामला



सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तीन अलग अलग मामलों में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर तीन दोषियों को कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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पहला मामला बभनी थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2012 में बभनी पुलिस ने गांजा के साथ धर्मवीर पुत्र विमला शंकर उर्फ समला शंकर निवासी टिकरी, थाना मांडा, जिला प्रयागराज को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने दोषसिद्ध पाकर दोषी धर्मवीर को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
दूसरा मामला ओबरा थाना क्षेत्र का वर्ष 2023 का है। ओबरा पुलिस ने गांजा के साथ अन्नू जायसवाल उर्फ कृष्णा जायसवाल पुत्र प्रदीप जायसवाल निवासी बाब धुलाई के पीछे ओबरा, सोनभद्र को गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी अन्नू जायसवाल को 6 माह की कैद एवं तीन हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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वहीं तीसरा मामला चोपन थाना क्षेत्र का है। चोपन पुलिस ने वर्ष 2023 में गांजा के साथ मदन तिवारी पुत्र मारकडेय तिवारी निवासी सेवा सदन  डाला, थाना चोपन, जिला सोनभद्र को गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी मदन तिवारी को चार माह का कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन की तरफ से सरकारी वकील शशांक शेखर मिश्र ने बहस की।

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गैंगेस्टर एक्ट: चार दोषियों को दो दो वर्ष की कैद


सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट सोनभद्र परितोष श्रेष्ठ की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट के दो अलग अलग मामलों में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए चार दोषियों को दो दो वर्ष की कैद एवं पांच पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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पहला मामला वर्ष 2010 का कोन थाना क्षेत्र का है। चंद्रकांत कुमार उर्फ गुड्डू बैगा पुत्र रामचंद राम निवासी भवनाथपुर, जनपद गढ़वा झारखंड तथा वर्ष 2023 में अनपरा पुलिस ने सूरज कुमार बिंद उर्फ सुनील पुत्र गणेश निवासी गैपुरा, थाना विंध्याचल, जिला मिर्जापुर, राजा स्वीपर पुत्र जगदीश स्वीपर निवासी दुरासनी मंदिर ऑडी मोड़, थाना अनपरा, जिला सोनभद्र तथा कृपा शंकर स्वीपर पुत्र छोटेलाल निवासी टाइप प्रथम कालोनी, थाना अनपरा, जिला सोनभद्र के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट में कार्रवाई किया था।

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मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषसिद्ध पाकर चारों दोषियों को दो दो वर्ष की कैद एवं पांच पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील धनंजय शुक्ला ने बहस की।

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