दोषी सगे भाइयों को 5- 5 वर्ष की हुई कठोर कैद की सजा

HIGHLIGHTS

  • 25- 25 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर एक- एक वर्ष  की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
  • घायल व्यक्ति को अर्थदंड की  धनराशि में से 25 हजार रूपये मिलेगी
  • साढ़े 12 वर्ष पूर्व रामानंद गुप्ता की बेरहमी से हुई पिटाई का मामला

सोनभद्र। साढ़े 12 वर्ष पूर्व कूड़ा फेकने को लेकर रामानंद गुप्ता की बेरहमी से पीटने के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम  एहसानुल्लाह खां की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी सगे भाइयों राजू उर्फ राजीव और रवि कुमार को 5- 5 वर्ष की कैद व 25- 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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अर्थदंड न देने पर एक- एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं घायल को अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रूपये मिलेगी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक विष्णु गुप्ता पुत्र मोतीलाल गुप्ता निवासी रेलवे मार्केट रेनुकुट, थाना पिपरी, जिला सोनभद्र ने 17 अगस्त 2011 को पिपरी थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि सुबह 6 बजे उसके बड़े भाई रामानंद गुप्ता घर की साफ सफाई करके कूड़ा फेक कर घर वापस आ रहे थे तभी सगे भाइयों राजू और रवि पुत्रगण राजेंद्र प्रसाद ने गाली गलौज शुरू कर दिया

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और लोहे के राड से बेरहमी से पिटाई भी कर दिया। जिससे सिर में गंभीर चोट लगी और वे बेहोश हो गए। उन्हें तत्काल हिंडाल्को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से गंभीर हालत को देखकर डाक्टरों ने वाराणसी रेफर कर दिया।हालत गंभीर है आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने सगे भाइयों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया।

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मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर  कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सगे भाइयों राजू और रवि को 5- 5 वर्ष की कठोर कैद व 25- 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अर्थदंड न देने पर  एक- एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं घायल को अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रूपये मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से एसपीओ एसपी वर्मा ने बहस की।

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