गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग लीडर अंगद केवट समेत तीन दोषियों को 10- 10 वर्ष की कैद

HIGHLIGHTS

  • 10- 10 हजार रूपये अर्थदंड , अर्थदंड न देने पर एक एक माह की अतिरिक्त कैद 
  • जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी
  • सामूहिक बलात्कार के मामले में पूर्व में सुनाई गई है संबंधित न्यायालय से आजीवन कारावास जीवन के अंतिम सांस तक लिए और अर्थदंड की सजा


सोनभद्र। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी/सीएडब्ल्यू सोनभद्र परितोष श्रेष्ठ की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए गैंग लीडर अंगद केवट , सदस्य मुन्नीलाल पनिका और सदस्य श्यामलाल पनिका को दोषसिद्ध पाकर 10- 10 वर्ष की कैद एवं 10- 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

Advertisement

  अर्थदंड न देने पर एक एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं सामूहिक बलात्कार के मामले में संबंधित न्यायालय ने पूर्व में तीनों को आजीवन कारावास जीवन के अंतिम सांस तक के लिए और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Advertisement

अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक देवतानंद सिंह ने बीजपुर थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि तीन सितंबर 2021 को वे पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में धरतीडांड में मौजूद था कि पता चला अंगद केवट पुत्र रामनरेश केवट निवासी धरतीडांड, थाना बीजपुर, जिला सोनभद्र का एक सक्रिय गैंग है, जिसका वह गैंग लीडर है। 

Advertisement
Advertisement

जिसके सक्रिय सदस्य मुन्नीलाल पनिका पुत्र रामभजन और  श्यामलाल पनिका पुत्र रामकुंवर पनिका निवासीगण सिसवा झापर, थाना बभनी, जिला सोनभद्र हैं। इनलोगों ने 15 मई 2021 को मंगेतर के साथ दर्शन करने गई युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किए थे। लोगों में भय पैदा कर आर्थिक लाभ हेतु कार्य करना इनलोगो का एकमात्र कार्य है।

Advertisement

यहीं वजह है कि इनके विरुद्ध कोई भी मुकदमा लिखवाने अथवा गवाही देने की जुर्रत नहीं करता है। जिसकी वजह से इनका वर्चस्व कायम है। इस तहरीर पर इनके विरुद्ध बीजपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज किया गया है। विवेचना के उपरांत पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक मनोज कुमार सिंह ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।

Advertisement

इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया कि सामूहिक बलात्कार के मामले में 22 अगस्त 2023 को संबंधित न्यायालय ने तीनो को दोषसिद्ध पाकर आजीवन कारावास जीवन के अंतिम सांस तक के लिए और अर्थदंड से दंडित किया है।

Advertisement

न्यायालय ने दोषसिद्ध पाकर गैग लीडर अंगद केवट, मुन्नीलाल पनिका  और श्यामलाल पनिका को 10- 10 वर्ष की कैद एवं 10- 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता गैंगस्टर कोर्ट धनंजय शुक्ला ने बहस की।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement (विज्ञापन)



संस्कृति LIVE द्वारा प्रकाशित

Sanskriti Live is a news website. Where you can read news related to religion, literature, art, culture, environment, economic, social, business, technology, crime, agriculture etc. Our aim is to provide you with correct and accurate information. This news website is operated by Sanskriti Live News Network (OPC) Pvt. Ltd. If you want to join us, you can contact us on 7007390035 or info@sanskritilive.in.

टिप्पणी करे

Design a site like this with WordPress.com
प्रारंभ करें