पूर्व चेयरमैन विजय जैन समेत पांच आरोपी बाइज्जत बरी

HIGHLIGHTS

  • एक वर्ष पूर्व उरमौरा स्थित एक होटल में घुसकर दलित कर्मचारी के साथ मारपीट करने का था आरोप


सोनभद्र। एक वर्ष पूर्व राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत उरमौरा स्थित एक होटल में घुसकर दलित कर्मचारी के साथ मारपीट करने के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/ एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने सुनवाई करते हुए नगर पालिका परिषद राबर्ट्सगंज के पूर्व चेयरमैन विजय जैन समेत पांच आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली में 7 सितंबर 2022 को दी तहरीर में रोहित सोनकर पुत्र बुलबुल सोनकर निवासी कम्हारी, थाना राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र ने आरोप लगाया था कि वह एक गरीब और दलित व्यक्ति है। वह  उरमौरा स्थित एक होटल में काम करता है, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण होता है।

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6 सितंबर 2022 की रात करीब नौ बजे एक गाड़ी पर सवार होकर पूर्व चेयरमैन विजय जैन, साजिद अली, रजत जायसवाल, एखलाख उर्फ फौजी  तथा अब्दुल्ला खान आ गए और आते ही होटल में घुसकर उसे रिसेप्शन से खींचकर बेरहमी से गाली देते हुए मारने पीटने लगे। जब उसे बचाने संदीप आया तो उसे भी ये लोग मारे पीटे।

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इस दौरान गाली भी दे रहे थे। इस तहरीर पर पुलिस ने मारपीट और एससी/ एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था।

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इस मामले में 16 फरवरी को सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर साक्ष्य के अभाव में पाचों आरोपियों  पूर्व चेयरमैन विजय जैन, रजत जायसवाल, साजिद अली, एखलाख उर्फ फौजी तथा अब्दुल्लाह खान को दोषमुक्त करार दिया।

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