जीएसटी पेनाल्टी की राशि दस हजार से अधिक न हो- राजेश गुप्ता

HIGHLIGHTS

  • उद्योग व्यापार मंडल ने असिटेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर को सौंपा ज्ञापन



सोनभद्र। शनिवार को प्रान्तीय नेतृत्व के आवाहन पर उ प्र उद्योग व्यापार मण्डल सोनभद्र के जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों ने असिटेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर को राज्य कर आयुक्त के नाम सम्बोधित ज्ञापन सौंपा‌। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि कि 1जुलाई 2017 से देश में जी एस टी व्यवस्था शुरू की गई प्रदेश में वर्ष 2017-18 व 2018-19 की सुनवाई हेतु बड़े पैमाने पर नोटिस जारी की जा रही है पूरे देश में केवल उ प्र ही एक मात्र राज्य है जहां बड़े पैमाने पर नोटिस जारी किया जा रहा है जिसका शीध्र समाधान कराया जाना चाहिए।

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जी एस टी की धारा 73 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने की समय सीमा 3 वर्ष निर्धारित की गई थी 2017-18 की विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि 7फरवरी 2020 थी लेकिन करोना काल के कारण तिथि बढाकर 31दिसम्बर 2023 कर दी गई जबकि व्यापारी ने समय से विवरणी दाखिल कर दी थी। अब व्यापारी को 6वर्ष का ब्याज मय पेनाल्टी भुगतान के लिए बाध्य होना पड़ रहा है जो न्यायसंगत नहीं है।

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ब्याज की दर 18%वार्षिक है जो बहुत अधिक है पेनाल्टी की राशि कर राशि से अधिक हो जा रही है पेनाल्टी की राशि अधिकतम 10000 से अधिक न हो।
उन्होंने ओर भी बहुत सारी विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित कराया।

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ज्ञापन सौपने के दौरान वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष संदीप सिहं चन्देल, जिला महामंत्री राजेश बंसल, जिला कोषाध्यक्ष अजीत जायसवाल, प्रवक्ता प्रकाश केशरी, युवा जिला अध्यक्ष रमेश जायसवाल, जिला संगठन मंत्री, राजेश सोनी, नगर अध्यक्ष आनन्द जायसवाल, युवा नगर अध्यक्ष संदीप केशरी, किराना अध्यक्ष श्याम लाल केशरी, युवा नगर अध्यक्ष बबलू केशरी, आई टी सेल अध्यक्ष अजय केशरी, इलेक्ट्रॉनिक अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, नगर महामंत्री राजेश जायसवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे

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संस्कृति LIVE द्वारा प्रकाशित

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