सोनभद्र। कल दिनांक 20 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को आकाशवाणी ओबरा केंद्र से शाम 6:05 पर ग्राम जगत कार्यक्रम में बाल विवाह एक दण्डनीय अपराध है विषय विशेष प्रसारण होगा। जिसमे महिला शक्ति केन्द्र से जिला समन्वय साधना मिश्रा से अख्तर अली की विशेष बातचीत का प्रसारण किया जाएगा। जिसमे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9 के अनुसार, यदि अठारह वर्ष से अधिक आयु का वयस्क पुरुष बाल-विवाह करेगा तो उसे कठोर कारावास, जिसके अंतर्गत दो साल की जेल या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सज़ा हो सकती है आदि विषयों के बारे मे विस्तृत जानकारी दी जायेगी ।







