अण्डों के परिवहन एवं भण्डारण हेतु नियमों का कड़ाई से किया जाये पालन – डीएम

सोनभद्र। जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रख्यापित कुक्कुट विकास नीति-2013 अन्तर्गत जनपद में पोल्ट्री फार्म स्थापित किये गये हैं। इसके अन्तर्गत निजी स्रोतों से भी कुक्कुट फार्म संचालित है। इन पोल्ट्री फार्म पर अण्डे का नियमित उत्पादन हो रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रदेशों एवं जनपदों से भी अण्डो का आयात जनपद में हो रहा है। लम्बी दूरी तक बन्द वाहन में परिवहन से अण्डों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। बन्द वाहन में परिवहन करते समय अण्डों से नमी निकालकर अद्रतापूर्ण वातावरण निर्मित होने के कारण अण्डों के ऊपर प्राकृतिक सुरक्षा कवच को नष्ट कर देतें हैं, ऐसी दशा में अण्डों पर विभिन्न वैक्टीरिया जैसे- Salmonella, E-coli, Pseudomonas, Aspergillus,Alternaria, Mucor,Fusarium जैसे फंगस का इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है।

Advertisement (विज्ञापन)

परिवहन के दौरान खराब हुए अण्डो से मनुष्यों में विभिन्न वैक्टेरियल इन्फेक्शन होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है। उन्होंने बताया कि जनसामान्य को गुणवत्ता युक्त अण्डें उपलब्ध कराने तथा जनस्वास्थ्य एवं कुक्कुट विकास के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्ड (बी0आई0एस0) तथा उ0प्र0 कोल्डस्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 के नियमों का पालन सुनिश्चित कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु उक्त पत्र द्वारा अण्डों के परिवहन एवं भण्डारण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि जनपद में अण्डों के परिवहन एवं भण्डारण हेतु निम्न निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

Advertisement (विज्ञापन)

उन्होंने बताया कि अण्डा परिवहन-प्रदेश में बाहर के राज्यों से आने वाले एवं प्रदेश से अन्य राज्यों को जाने वाले अण्डों का परिवहन रफ्रीजेरेटेड वाहन (शीतित यान) से ही किया जाय। ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्ड (बी0आई0एस0) के मानक के अनुसार रफ्रीजेरेटेड वाहन (शीतित यान) का तापमान 10-15.5 डिग्री सेन्टीग्रेट के मध्य होना चाहिए। रेफ्रीजेरेटेड वाहन में जी0पी0एस0 और डाटा लाॅगर (Device) होना अनिवार्य होगा। प्रदेश के अन्दर भी 150 कि0मी0 से अधिक दूरी के लिए अण्डों का उत्पादन परिवहन रफ्रीजेरेटेड वाहन (शीतित यान) में 10-15.5 डिग्री सेन्टीग्रेट के मध्य किया जायेगा तथा वाहन में जी0पी0एस0 और डाटा लाॅगर डिवाईस होना अनिवार्य होगा। प्रत्येक गाड़ी के साथ अण्डाट्रेडर/किसान द्वारा निर्गत इनवायस/कैश मेमो, पक्का बिल लाना अनिवार्य होगा। साथ ही क्रेता /ट्रेडर्स का गंतव्य स्थान , दूरी एवं पूरा पता मोबाइल नम्बर सहित कन्टेनर नम्बर के साथ बिल पर अंकन किया जायेगा। बाहर के राज्य से अण्डे मंगाने वाले प्रत्येक ट्रेडस/डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा बिल की छायाप्रति ईमेल/डिटिजल माध्यम द्वारा या भौतिक रूप से अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक कुक्कुट, पशुपालन निदेशालय (ईमेल-uppoultrypolicy2013@yahoo.com) में उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे सांख्यिकी सूचना हेतु डाटाबेस तैयार किया जा सकें। बाहर के राज्यों से आने वाले अण्डों एवं प्रदेश में उत्पादित अण्डों की ट्रे पर स्टीकर चस्पा किया जायेगा, जिसमें उत्पादन दिनांक,स्थान, पिनकोड के साथ अंकित होगा।

उक्त के साथ-साथ अण्डों के बाक्स पर भी उक्त स्टीकर चस्पा किया जाय। अण्डों का परिरक्षण- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में विद्यमान ब्यवस्थानुसार। कोल्डस्टोरेज/कोल्डरूम में परिरक्षित किये जाने वाले अण्डों पर अमिट स्याही से उत्पादन तिथि एवं उत्पादन स्थान अंकित किया जायेगा।कोल्डस्टोरेज/कोल्डरूम मे परिरक्षित किये जाने वाले अण्डों को रखते समय ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्डस (बी0आई0एस0) के मानको यथा-ग्रेडिंग, कैंडलिंग आदि का पालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा। अण्डो पर कोल्ड स्टोरेज में रखने से पूर्व किसी उपयुक्त मिनरल आयल या प्राथमिकता के आधार पर लिक्विड पैराफीन का स्प्रे अण्डों पर किया जायेगा।कोल्डस्टोरेज/कोल्डरूम से विक्रय हेतु अण्डे निकालने के उपरान्त विक्रेता अण्डों पर ‘‘शीत गृह में परिरक्षित’’ शब्द एवं निकासी का दिनांक तथा उपभोग की अवधि अधिकतम 03 दिन तक अंकित करेगा या इस आशय का स्टीकर प्रत्येक अण्डेे पर चस्पा करेगा। प्रदेश के बाहर से आने वाले कोल्डस्टोरेज में परिरक्षित अण्डों पर भी उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू होगें। एक बार कोल्ड स्टोरेज/ कोल्ड रूम में संरक्षित अण्डों को बाहर निकालने के पश्चात पुनः कोल्डस्टोरेज/ कोल्ड रूम में नही रखा जायेगा।उ0प्र0 कोल्डस्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 में प्राविधान है कि ‘‘ लाइसेन्सधारी कोई ऐसा उत्पाद कोल्डस्टोरेज में स्टोर नही करेगा, जो कृषि उत्पादो से विपरित अथवा गंधविरोधी हो। विपरित गंध वाले उत्पाद, कोल्डस्टोरेज के पृथक कक्षों मे स्टोर किये जायेगें।’’ उक्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कोल्डस्टोरेज/कोल्डरूम में अण्डों का भण्डारण अलग चैम्बर में किया जायेगा। अण्डों का भण्डारण 4-7 डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान एव 75-80 प्रतिशत सापेक्षिक आर्द्रता के साथ किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा तीन महीने है। ऐसे कोल्डस्टोरेज/कोल्डरूम जिनमें अण्डे संरक्षित किये जा रहे हो उनका पता, संरक्षित अण्डों की मात्रा आदि विवरण डाटा बेस तैयार किये जाने हेतु प्राप्त किया जाय।

संस्कृति LIVE द्वारा प्रकाशित

Sanskriti Live is a news website. Where you can read news related to religion, literature, art, culture, environment, economic, social, business, technology, crime, agriculture etc. Our aim is to provide you with correct and accurate information. This news website is operated by Sanskriti Live News Network (OPC) Pvt. Ltd. If you want to join us, you can contact us on 7007390035 or info@sanskritilive.in.

टिप्पणी करे

Design a site like this with WordPress.com
प्रारंभ करें