HIGHLIGHTS
- 9 मई की शाम से 11 मई की रात्रि तक आबकारी की दुकानें रहेंगी बन्द – जिला मजिस्ट्रेट
सोनभद्र। जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के मतदान/मतगणना के दौरान लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आबकारी की दुकानों (देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग एवं ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों) को जनपद सोनभद्र के लिए अधिसूचना द्वारा निर्धारित मतदान दिवस को सम्पूर्ण जनपद में मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टा पूर्व से मतदान दिवस को मतदान समाप्ति होने तक

अर्थात् मतदान के तिथि से 02 दिन पूर्व के तिथि को सायं 06.00 बजे से मतदान के तिथि को मतदान समाप्त होने तक (उदाहरणार्थ जनपद सोनभद्र के लिए मतदान का 11 मई को नियत निर्धारित है। जिसके मद्देनजर 09 मई को सायं 06.00 बजे से 11 मई को मतदान समाप्ति होने तक) तथा जनपद सोनभद्र में मतगणना प्रारम्भ होने के तिथि से पूर्व के दिनांक को सायं 06.00 बजे से मतगणना समाप्ति के दिनांक को रात्रि 12.00 बजे तक बन्द कराये जाने हेतु संगत नियमावली एवं लाइसेंस शर्तो के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाए एवं मादक वस्तुओं की बिक्री पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जाना सुनिश्चित की जाये।








