नाबालिगों की शादी की हो रही थी तैयारी, सूत्रों से मिली सूचना पर पहुंची टीम ने रुकवाया

HIGHLIGHTS

  • एक ही पिता के दो नाबालिग बालिका व बालक उम्र क्रमशः बालिका 14 बर्ष व बालक 17 वर्ष के नाबालिग की अलग-अलग स्थानों पर शादी किये जाने की हो रही थी तैयारी
हर्षवर्धन केसरवानी (जिला संवाददाता)
हर्षवर्धन केसरवानी
(जिला संवाददाता)

सोनभद्र। सोमवार को जिला बाल संरक्षण इकाई को विशेष सूत्रों से जानकारी मिली कि थाना विण्ढमगंज अन्तर्गत ग्राम केवाल में एक ही पिता के दो नाबालिग बालिका व बालक उम्र क्रमशः बालिका 14 बर्ष व बालक 17 वर्ष के नाबालिग की अलग-अलग स्थानों पर शादी किये जाने की तैयारी हो रही थी।

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जिसकी सूचना के आधार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजेश कुमार खैरवार द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र से ओ आर डब्ल्यू/ दुद्धी नोडल शेषमणि दुबे संरक्षण अधिकारी रोमी पाठक एवं महिला शक्ति केंद्र से जिला समन्वयक साधना मिश्रा की संयुक्त टीम का गठन करते हुए निर्देशित किया गया कि तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करे।

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टीम द्वारा थाना विण्ढमगंज से समन्वय स्थापित करते हुए पुलिस टीम के साथ ग्राम केवाल मे पहुंच कर नाबालिग बालक/बालिका के माता- पिता से हो रहे बाल विवाह के बारे मे पूछ-ताछ किया गया उनके द्वारा बताया गया कि हम अपनी जमीन बन्धक रखकर अपने बालक की शादी दिनांक 02 /05/2023 को व बालिका की शादी 03/05/2023 को शादी करने की तैयारी कर रहे हैं तभी टीम द्वारा बालक व बालिका के माता, पिता, से बालक व बालिका के उम्र के संबंध में साक्ष्य चाहा गया बालक व बालिका के उम्र के संबंध में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर बालिका की उम्र 14 वर्ष व बालक की उम्र के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

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टीम द्वारा बालिका के माता, पिता, व अन्य उपस्थित लोगों को बताया गया कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध है व बाल विवाह से होने वाले हानियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गयी जिसके उपरान्त टीम द्वारा प्रथम दृष्टया देखे जाने पर प्रतीत हुआ की दोनों बालक व बालिका की उम्र कम है और दोनो नाबालिग है जिसकी पुनः नियत तिथि पर शादी ना करवा दिया जाये इसके वजह से टीम द्वारा नाबालिग बालक व बालिका को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए बाल कल्याण समिति सोनभद्र के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ले जाया गया।

इस दौरान शेषमणि दुबे द्वारा आमजन मानस से अपील करते हुये कहा गया की बालिका की उम्र 18 वर्ष व बालक का उम्र 21वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही विवाह कराये साथ ही साधना मिश्रा द्वारा बताया गया कि यदि बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल सम्बंधित थाने, ब्लाक, वन स्टाप सेन्टर, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति सोनभद्र टोल फ्री नम्बर 1098 या 9506918569, 8318953732 पर सूचित करें। मौके पर थाना विण्ढमगंज से उपनिरीक्षक नगेन्द्र प्रसाद, आरक्षी पिंकी कुमारी, सूर्या सिंह, प्रिन्सी सिंह व बाल संरक्षण के क्षेत्र मे कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार गुप्ता, ओम प्रकाश कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

संस्कृति LIVE द्वारा प्रकाशित

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