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- कोविड-19 के रोगियों की संख्या में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए कोविड से बचाव से सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थायें की जाये सुनिश्चित – जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी
सोनभद्र। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि0) चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि आगामी नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद में 11 मई 2023 को (पूर्वान्ह 07ः00 बजे से अपरान्ह 06ः00 बजे तक) निर्धारित मतदान केन्द्रों/स्थलों पर मतदान सम्पन्न कराया जायेगा, इस दौरान द्वारा कोविड-19 के रोगियों की संख्या में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए जरूरी व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उन्होंने बताया कि मतदान कर्मियों की नियुक्ति गम्भीर रोगों से ग्रसित कार्मिकों जिनके कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका अधिक होती है, को चुनाव कार्य में नियुक्त नही किया जाएगा। उक्त के अलावा गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं तथा दिव्यांग कर्मचारियों को भी नियुक्त नही किया जाएगा। कोविड-19 के दृष्टिगत उचित संख्या में रिजर्व मतदान कार्मिक रखे जाएं जिससे कि मतदान दल के किसी सदस्य में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने की स्थिति में रिजर्व कार्मिक/कार्मिकों को उपयोग में लाया जा सके। मतदान दलों का प्रस्थान-प्रस्थान के दौरान प्रस्थान स्थल की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए मतदान दलों को अलग-अलग सत्रों में बुलाया जाए एवं तद्नुसार ही मतदान दलों का प्रस्थान करवाया जाए।

मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं मतदान दलों की रवानगी के समय सभी कार्मिकों को यह स्पष्ट निर्देश प्रदान किए जाएं कि वे मतदान के दौरान पूरे समय मास्क का उपयोग करेंगे एवं सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। मतदान दल के सदस्यों के ठहरने की व्यवस्था करते समय यह ध्यान रखा जाए कि मतदान दल के सदस्यों में उचित सामाजिक दूरी रहे एवं ठहरने के स्थान पर स्वच्छता एवं सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जाए। मतदान दल के सदस्यों के लिए किट उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें सैनेटाइजर (एक लीटर)-मतदान दिवस पर मतदाताओं के प्रयोग के लिए (प्रत्येक मतदान चरण के लिए एक लीटर/प्रति मतदान स्थल की दर से) फेश मास्क (मतदान दल के सदस्यों के प्रयोग के लिए) (प्रति मतदान सदस्य प्रत्येक मतदान चरण एक प्रति कार्मिक की दर से।
मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र की व्यवस्था- मतदान केन्द्र पर मतदान दल के सदस्यों/पोलिंग एजेन्ट्स के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी के नियमों को ध्यान में रखते हुए की जाए। मतदान केन्द्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा, केवल मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाया जा सकेगा। पुलिस कर्मी/होमगार्ड/पी0वी0डी0/ग्राम चैकीदार जिसे निर्वाचन ड्यूटी में नियोजित किया गया हो, द्वारा मतदान के लिए लाइन में लगे मतदाताओं में सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। संक्रमण से बचाव के लिए मतदान बूथ पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेन्ट तथा मतदान कार्मिकों की बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए की जाए ।

परन्तु यदि मतदान कक्ष की संरचना ऐसी है कि जिसमें अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेन्ट्स को अन्दर बैठाने से सामाजिक दूरी का पालन सम्भव नही है तो उन्हें कक्ष से बाहर इस तरह बैठाया जाएगा कि कक्ष के अन्दर की कार्यवाही उनके द्वारा देखी जा सके और आवश्यकता पड़ने पर पीठासीन अधिकारी से बात की जा सके। अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर बनाए जाने वाले बूथ पर सेैनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी एवं मतदाताओं की सहायता के कार्य में संलग्न व्यक्तियों द्वारा पूरे समय मास्क का उपयोग किया जाएगा ऐसे बूथों पर अनावश्यक भीड़ नही होनी चाहिए, इस निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।




