प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के प्रचार-प्रसार एवं मतदान व मतगणना के दिन वाहनों का उपयोग अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा – जिला निर्वाचन अधिकारी

सोनभद्र। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि नगरीय निकायों के निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार एवं मतदान दिवसों तथा मतगणना के दिवसों में वाहनों का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।

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प्रचार-प्रसार दिवसों में प्रचार-प्रसार हेतु तथा मतदान दिवसों एवं मतगणना दिवसों में वाहन पास निर्धारित प्ररूप पर निर्गत किये जायेंगे। उक्त कार्य हेतु रिटर्निंग आफिसर से प्रर्थना पत्र अग्रसारित कराना होगा (प्रार्थना पत्र के साथ वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन के कागजात, चालक का नाम, नगरीय निकाय का नाम, प्रत्याशी का नाम, गाड़ी संख्या तथा प्रत्याशियों के राजनैतिक दलों से सम्बद्धता/निर्दलीय का विवरण देना होगा)। अग्रसारित प्रर्थना पत्रों के आधार पर सम्बन्धित तहसील के उपजिला मजिस्ट्रेट (सम्बन्धित निकाय हेतु) द्वारा प्रत्याशियों को वाहन के पास जारी करेंगे। जारी किए गए वाहन पास को मूल रूप में वाहन पर चस्पा कर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।

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प्रत्याशियों द्वारा वाहन पास मूल रूप में वाहन के आगे शीशे पर चिपकाया जायेगा। वाहन पास जारी करने वाले अधिकारी द्वारा प्रतिदिन जारी किये गये वाहन पास की एक छायाप्रति (सूची सहित) पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के यहाॅ भेजी जायेगी तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित नगरीय निकाय के थाने में प्रतिदिन वाहन पास की सूचना भेजी जायेगी। यदि बिना वाहन पास के प्रत्याशियों द्वारा वाहन का उपयोग किया जाता है, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाई की जायेगी। अनुमति प्राप्त वाहनों के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्वाचन में प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा मोटरयान अधिनियम (एम0वी0ऐक्ट) का उल्लंघन न हो। प्रत्याशियों द्वारा उपयोग में लाये गये वाहनों का किराया परिवहन आयुक्त द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों हेतु निर्धारित दर के आधार पर निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जायेगा। निर्वाचन अवधि में प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर किसी भी प्रत्याशी के झण्डे एवं स्टीकर अन्य वाहनों पर नहीं लगाये जायेगें। केवल प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहन पर ही झण्डे एवं स्टीकर लगाये जा सकते हैं। निर्वाचन अवधि में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 03, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 02, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु 01 तथा नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु 01, वाहन (दो पहिया वाहन सहित समस्त मैकनाइज्ड/मोटोराइज्ड वाहन) का संचालन निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के लिए करा सकते है। मतदान दिवस पर नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद हेतु 01 वाहन अनुमन्य होगा एवं नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत सदस्य पदों हेतु कोई वाहन अनुमन्य नहीं होगा। मतगणना के दिन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को 01 वाहन की अनुमति दी जायेगी। सदस्य, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को मतगणना के दिन वाहन की अनुमति नहीं दी जायेगी। प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु प्रयोग किए जाने वाले वाहन/वाहनों तथा निर्वाचन के सम्बन्ध में अन्य मदों पर होने वाला व्यय आयोग द्वारा उक्त पद/स्थान हेतु निर्धारित नगर पालिका परिषद अध्यक्ष- नौ लाख रूपये, नगर पंचायत अध्यक्ष- नौ लाख पचास हजार रूपये, नगर पालिका सदस्य-दो लाख रूपये, नगर पंचायत सदस्य- पचास हजार रूपये अधिकतम व्यय सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संस्कृति LIVE द्वारा प्रकाशित

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