पाक्सो एक्ट के तहत दोषी आशीष पटेल को 10 वर्ष की कैद

HIGHLIGHTS

  • 30 हजार रूपये अर्थदंड ना देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद
  • 3 वर्ष पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला
  • अर्थदंड की समूची धनराशि 30 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी

सोनभद्र। 3 वर्ष पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी आशीष पटेल को 10 वर्ष की कैद एवं 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की समूची धनराशि 30 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक शाहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 14 मई 2020 को शाहगंज थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ तीन माह पूर्व से डाभा गांव निवासी आशीष पटेल पुत्र राजबहादुर पटेल शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार करता रहा। बेटी को मोबाइल फोन भी दिया था जिससे वह बात करता था। इसकी जानकारी होने पर जब आशीष से शादी करने के लिए कहा तो उसने शादी करने से इंकार कर दिया। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया।

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विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में आशीष पटेल पुत्र राजबहादुर पटेल निवासी डाभा, थाना शाहगंज, जिला सोनभद्र के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी आशीष पटेल को 10 वर्ष की कैद एवं 40 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

संस्कृति LIVE द्वारा प्रकाशित

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