रामलखन हत्याकांड मामले में दोषी अजय को 7 वर्ष की कैद

HIGHLIGHTS

  • 51 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद
  • मारपीट के दोषी रामसुभग को 2 वर्ष की कैद, 11 हजार रूपये अर्थदंड
  • अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक के पिता रामदुलारे व घायल अकली को मिलेगी

सोनभद्र। 9 वर्ष पूर्व हुए रामलखन हत्याकांड के मामले में वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी अजय को 7 वर्ष की कैद व 51 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं मारपीट के दोषी रामसुभग को 2 वर्ष की कैद एवं 11 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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अर्थदंड की आधी धनराशि क्रमशः मृतक के पिता रामदुलारे व घायल अकली को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बिच्छी गांव निवासी राजेश पुत्र रामदुलारे ने दी तहरीर में अवगत कराया था कि 27 दिसंबर 2013 को सुबह 10 बजे पट्टीदार रामसुभग पुत्र श्रीराम, अजय पुत्र रामसुभग समेत 3 लोग गली व रास्ते के विवाद को लेकर गाली देते हुए दरवाजे पर आ गए और जब भाई रामलखन ने गाली देने से मना किया तो सभी लाठी डंडे से उन्हें मारने लगे। जब छुड़ाने वह, पिता रामदुलारे तथा उसकी मां अकली पहुंचे तो हमें भी मारा।

भाई रामलखन को गंभीर चोट लगने की वजह से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से गंभीर हालत को देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान गंभीर चोट की वजह से मौत हो गई। इस तहरीर पर पुलिस ने एफ आई आर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषसिद्ध पाकर दोषियों को उपरोक्त सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शरण रॉय ने बहस की।

क्रास केस: दोषी पिता – पुत्र को एक -एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा

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सोनभद्र। क्रास केस के मामले में सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने सुनवाई करते हुए दोषी पिता -पुत्र रामदुलारे व राजेश को एक -एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक – एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के ममुआ बिच्छी गांव निवासी रेखा पत्नी रामसुभग ने दी तहरीर में अवगत कराया था कि 27 दिसंबर 2013 को रास्ते के विवाद के चलते रामदुलारे, राजेश, अकली व रामलखन ने गाली देते हुए उसे मारा पीटा। जिससे उसे चोटें आई हैं। इस तहरीर पर पुलिस ने एनसीआर दर्ज किया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विवेचना किया और चार्जशीट दाखिल किया था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर उपरोक्त सजा सुनाई।

संस्कृति LIVE द्वारा प्रकाशित

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