
HIGHLIGHTS
- दिव्यांगजन शादी-विवाह पुरस्कार/अनुदान हेतु विभागीय वेबासाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in/ पर कर सकते है आवेदन
सोनभद्र। जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के मंशा के अनुरूप दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित योजनाओं में शादी-विवाह पुरस्कार/अनुदान योजनान्तर्गत जिन दिव्यांगजनों की शादी-विवाह विगत वर्ष 2021-2022 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में सम्पन्न हुए हो।

वो तो दम्पति में पति के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार, पत्नी के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार व पति व पत्नी दोनो के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार का अनुदान देने की योजना है। इस योजना हेतु शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन/पंजीकृत कराया गया अनिवार्य है। ऐसे दिव्यांगजन शादी-विवाह पुरस्कार/अनुदान हेतु विभागीय वेबासाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in/ पर आवेदन कराकर हार्डकापी दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन कमरा नं0-11 में जमा कर लाभ प्राप्त कर सकते है।


ऑनलाइन आवेदन हेतु दिव्यांगता प्रदर्शिता करता हुआ नवीनतम संयुक्त फोटो, शादी-विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, दिव्यांग प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित का), आय प्रमाण-पत्र (दम्पति में कोई सदस्य आयकर दाता की श्रेणी मे न हो), अधिवास (निवास) एवं जाति प्रमाण-पत्र, पति-पत्नी की आयु प्रमाण-पत्र ( जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), पति-पत्नी का संयुक्त खाता, पति पत्नी का आधार, करार विलेख (रूपये 10 के जुडीशियल स्टाम्प पेपर) तथा विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो और युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो।




















