अतुल हत्याकांड मामले में दोषी कल्पनाथ उर्फ छांगुर को उम्रकैद की हुई सजा

HIGHLIGHTS

  • 50 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद
  • चार वर्ष पूर्व जमीन विवाद में हुई थी हत्या
  • अर्थदंड में से 40 हजार रुपये की धनराशि मृतक के पिता को मिलेगी

सोनभद्र। चार वर्ष पूर्व जमीन विवाद में हुई अतुल की हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी कल्पनाथ उर्फ छांगुर को उम्रकैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। वहीं अर्थदंड में से 40 हजार रुपये मृतक के पिता को मिलेगी।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाने में 6 जून 2018 को दी तहरीर में असनहर गांव निवासी विश्वनाथ पुत्र स्वर्गीय अमरजीत ने आरोप लगाया था कि उसका 8 वर्षीय बेटा अतुल 6 जून 2018 को शहम 7:30 बजे घर के बाहर खेल रहा था कि कल्पनाथ उर्फ छांगुर पुत्र कृष्ण सहाय साइकिल पर बैठाकर उसे ले गया। उसके बाद से उसका कहीं पता नहीं चल रहा है, जबकि उसे साइकिल पर बैठाकर ले जाते समय कई लोगों ने देखा था। बेटे को हर सम्भावित जगह खोजबीन की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चला। शाम 4 बजे पता चला कि एक बालक का शव बहरा में फेका गया है। जब देखा गया तो बेटे का ही शव था। इस तहरीर पर अभियुक्त कल्पनाथ उर्फ छांगुर समेत तीन लोगों के विरुद्ध धारा 364, 302, 201 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किए जाने के उपरांत विचारण सत्र न्यायालय सोनभद्र द्वारा किया गया।

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मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी कल्पनाथ उर्फ छांगुर को उम्रकैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड जमा किए जाने के उपरांत उसमें से 40 हजार रुपये मृतक के पिता को बतौर प्रतिकर मिलेगा। वहीं दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शरण राय राज्य सरकार की ओर से अपने तर्क रखे।

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संस्कृति LIVE द्वारा प्रकाशित

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