सोनभद्र। शनिवार को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना रामपुर बरकोनिया ग्राम कारोदिया के मदरहवा टोला सोनभद्र में नाबालिग लड़की की शादी भरौली ग्राम के रहने वाले ब्यक्ति के साथ शादी किये जाने की तैयारी हो रही थी।

उक्त सूचना के आधार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी पुनीत टण्डन द्वारा महिला शक्ति केंद्र से जिला समन्वयक साधना मिश्रा, सीमा द्विवेदी, जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र से संरक्षण अधिकारी गायत्री दुबे, टीम का गठन करते हुए। निर्देशित किए की तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करे।

थाना रामपुर बरकोनियां से टीम ने समन्वय स्थापित करते हुए विवाह स्थान पर पहुंची जहां पर शादी करने की तैयारी चल रही थी। टीम द्वारा बालिका के माता, पिता से बालिका के उम्र के संबंध में साक्ष्य चाहा गया। बालिका के उम्र के संबंध में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर बालिका की उम्र 16 वर्ष पाया गया। टीम द्वारा बालिका के माता, पिता व अन्य उपस्थित लोगों को बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, बाल विवाह से होने वाले हानियों के बारे में भी बताया गया तथा बालिका के माता-पिता के परामर्श के उपरांत भी बालिका की पुनः एक, दो दिवस व्यतीत होने के उपरांत शादी किए जाने की संभावना प्रतीत हो रही थी जिसके दृष्टिगत टीम द्वारा नाबालिग बालिका को अपने अभिरक्षा में लेते हुए बाल कल्याण समिति सोनभद्र के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु ले जाया गया।




