छोटेलाल हत्याकांड: दोषी शिवमूरत को 10 वर्ष की कैद

HIGHLIGHTS

  • 20 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 5 माह की अतिरिक्त कैद होगी
  • अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक की पत्नी को मिलेगी
  • तीन आरोपी दोषमुक्त

राजेश पाठक

सोनभद्र। साढ़े बारह वर्ष पूर्व हुए छोटेलाल हत्याकांड के मामले में वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सोनभद्र खलीकुज्ज्मा की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी शिवमूरत उर्फ बड़कऊ को 10 वर्ष की कैद एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 5 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं तीन आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक की पत्नी को मिलेगी।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के जमुवल गांव निवासी बेचन पुत्र छोटेलाल ने 10 जुलाई 2009 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 9 जुलाई 2009 को 9 बजे दिन जब उसके पिता छोटेलाल गुप्ता अपने घर का खपड़ैल ठीक कर रहे थे उसी समय बड़े पिता शिवमूरत उर्फ बड़कऊ पुत्र लालबहादुर गुप्ता आए और उसके पिता से कहने लगे कि जो हिस्सा है उसे दे दीजिए। इसी दौरान उसके चाचा रामविलास व रामनिहोर तथा बाबा लालबहादुर आ गए और उसके पिता छोटेलाल को बुलाकर बेरहमी से पिटाई करने लगे। कहा कि तुम्हारे वजह से घर व खेत का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर अपनी मां के साथ मौके पर पहुंचा।

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ग्राम प्रधान के यहां सुलह-समझौता की बातचीत होने लगी तभी सभी लोगों ने मिलकर पिताजी को बेरहमी से पीटने लगे और उन्हें अंदरूनी चोटें आई। जिसकी वजह से दूसरे दिन सुबह 4-5 बजे पिता छोटेलाल की मौत हो गई। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया।

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मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिबक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी शिवमूरत उर्फ बड़कऊ को 10 वर्ष की कैद एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 5 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं तीन आरोपियों लालबहादुर, रामनिवास व रामनिहोर को दोषमुक्त करार दिया। जबकि अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक की पत्नी को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने बहस की।

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संस्कृति LIVE द्वारा प्रकाशित

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