
सोनभद्र। सोमवार को जिला प्रोबेशन अधिकारी/ जिला बाल संरक्षण अधिकारी पुनीत टंडन ने बताया कि जिले में निराश्रित, उपेक्षित एवं आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के उद्देश्य से बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं एवं व्यक्तियों से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 51 के साथ पठित नियम 2016 की धारा 27 के तहत उपयुक्त सुविधा एवं धारा 52 के साथ पठित नियम 2016 की धारा 28 के तहत उपयुक्त ब्यक्ति रूप में चयन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। इच्छुक संस्थाएं एवं व्यक्ति अपना प्रस्ताव दिनांक 14 मार्च 2022 की सायं 5:00 बजे तक विशेष पत्र वाहक या पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला प्रोवेशन अधिकारी / जिला बाल संरक्षण अधिकारी, कलेक्ट्रेट सोनभद्र को प्रेषित कर सकते हैं।

शासनादेश एवं आवेदन पत्र की प्रतिया कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं इसकी प्रति जनपद की एन०आई०सी० की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है प्राप्त प्रस्ताव का चयन जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा, प्राप्त प्रस्ताव के चयन में जिलाधिकारी सोनभद्र का निर्णय मान्य होगा।




