मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत निराश्रित बच्चों को मिलेंगे ढाई हजार रुपए प्रतिमाहः पुनीत टण्डन

सोनभद्र। शुक्रवार को जिला बाल संरक्षण अधिकारी /जिला प्रोबेशन अधिकारी पुनीत टंडन ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) का शासनादेश जारी किया गया है। जिसमें कोविड 19 से भिन्न माता-पिता दोनों या माता या पिता में से एक की अथवा वैध अविभावकों की मृत्यु होने की दशा में परिवार के अधिकतम दो बच्चों को जो 0 से 18 साल के होंगे उन्हें 2500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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 शासन द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) से लाभान्वित किए जाने वाले बच्चों की श्रेणियां/पात्रता के अंतर्गत गैर संस्थागत 0 से 18 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक खो दिया है अथवा 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होंने  कोविड या अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है तथा कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत राजकीय महाविद्यालय विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु शिक्षा प्राप्त कर रहे हो ऐसे बालक-बालिका को प्रतिमाह 2500 रुपये की सहायता धनराशि दी जाएगी।

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जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि पात्रता हेतु शर्तो में 0 से 18 वर्ष के बच्चों के माता पिता दोनों माता या पिता मे से किसी एक की अथवा वैध अभिभावकों की मृत्यु 01 मार्च 2020 के पश्चात हुई हो 18 से 23 वर्ष की आयु के ऐसे किशोर जिनके माता-पिता दोनों माता या पिता में से किसी एक की अथवा वैध अभिभावकों की मृत्यु हो गई है।

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उन्होंने कहा कि जिन बच्चों या युवाओं के माता तथा पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो उन पर आय सीमा की शर्त लागू नहीं होगी। शेष समस्त श्रेणियों के बच्चों के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख से कम होनी चाहिए। ऐसे समस्त बच्चे स्वयं, उनके माता या पिता अथवा सरंक्षक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेंगे।आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी के पास या विकास खंड या सीधे जिला प्रोबेशन कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र के लेखपाल या तहसील या सीधे जिला प्रोबेशन कार्यालय में जमा कराया जा सकता है, निर्धारित प्रारूप पर भरते हुये स्वप्रमाणित कर समस्त संलग्नकों के साथ प्राप्त आवेदन पत्र ही मान्य होंगे।

संस्कृति LIVE द्वारा प्रकाशित

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