हर्षवर्धन केसरवानी
सोनभद्र। जिला प्रोबेशन अधिकारी पुनीत टंडन ने रविवार को महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में जानकारी दिया। जिसमें की पति कि मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन दिया जा रहा है और लाभार्थियों की पुत्री विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को 10,000 रुपए की एकमुश्त तथा 35 वर्ष से कम आयु की विधवा पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को 11,000 रुपए की एकमुश्त धनराशि प्रदान की जाती है।

उन्होंने आगे बताया कि दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता योजना के अंतर्गत दहेज से पीड़ित महिला को जिनका वाद न्यायालय में धारा 498ए आई0पी0सी0 के अंतर्गत विचाराधीन है तथा गरीबी रेखा के आय सीमा के अंतर्गत आती हैं, तो उन्हें 2500 रुपए की एकमुश्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

विधवा पेंशन पा रही लाभार्थी जिनकी पुत्री का विवाह माह अप्रैल 2021 से अब तक हुआ हो वह महिलाएं अपना आवेदन पत्र अपेक्षित प्रमाण पत्रों सहित तथा विधवा पुनर्विवाह के अंतर्गत पात्र व्यक्ति/महिला अपना आवेदन पत्र अपेक्षित प्रमाण पत्रों सहित अपना आवेदन पत्र जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र जिला प्रोबेशन कार्यालय में नि० शुल्क प्रदान किया जाता है। उक्त योजनाओं के संबंध में विशेष जानकारी जिला प्रोबेशन कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त किया जा सकता है।



