एससी एसटी एक्ट के तहत दो पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दर्ज होगा एफआईआर

• दलित हेड कांस्टेबल की पिटाई का मामला

• रायपुर एसओ से दो दिन में आख्या तलब

राजेश पाठक

सोनभद्र। दलित हेडकांस्टेबल केवला प्रसाद की पिटाई मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट खलीकुज्ज्मा की अदालत ने दो पुलिसकर्मियों प्रमोद कुमार सिंह एवं विनोद कुमार रॉय के विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट में रायपुर एसओ को एफआईआर दर्ज करने एवं दो दिन के भीतर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

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प्रयागराज जिले के मेजा थाना क्षेत्र के दरी गांव निवासी सरई गाढ़ चौकी में तैनात हेडकांस्टेबल केवला प्रसाद पुत्र स्व. श्री राम कैलाश ने आरोप लगाया है कि एक सितंबर 2021 को रात्रि 11 बजे मीट बनाया जा रहा था तथा बाहरी लोगों को बुलाया गया था तो इसका विरोध किया, क्योंकि नक्सल क्षेत्र में बाहरी लोगों के आने-जाने पर रोक लगाई गई है। इसी बात को लेकर पुलिसकर्मियों प्रमोद कुमार सिंह एवं विनोद कुमार रॉय ने जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित किया और बेरहमी से पिटाई भी की। अपनी चोटों का मेडिकल जांच कराया और थाना, एसपी और उच्चाधिकारियों को घटना की सूचना दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कि गई। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उपरोक्त आदेश दिया है।

संस्कृति LIVE द्वारा प्रकाशित

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