हत्या के दोषी राजनरायन गुप्ता को उम्रकैद की सजा


• 25 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

• मुकेश वर्मा हत्याकांड का मामला।

राजेश पाठक

सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने मुकेश वर्मा हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को दोषसिद्ध पाकर दोषी राजनरायन गुप्ता को उम्रकैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के पुसौली गांव निवासी चौकीदार रामप्रसाद ने 7 दिसम्बर 2011 को कोतवाली राबर्ट्सगंज में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 6 दिसम्बर 2011 को सुबह 7 बजे गांव-घर के लोगों से पता चला कि खेत में स्थित एक कुएं की जगत पर खून लगा है। इसकी सूचना थाने पर दिया तो पुलिस की मौजूदगी में पम्पिंग सेट के जरिए कुएं का पानी बाहर निकाला गया तो रात करीब एक बजे 24 वर्षीय एक युवक का शव मिला।

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इस तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की और विवेचना के दौरान पुसौली गांव निवासी अभियुक्त राजनरायन गुप्ता पुत्र बेचन का नाम प्रकाश में आया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राजनरायन गुप्ता को उम्रकैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने बहस की।

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संस्कृति LIVE द्वारा प्रकाशित

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